ऊना (28 अप्रैल)- पंजीकरण व्यवस्था लागू होने के बाद पंजाब व हिमाचल के बीच दैनिक रूप से कार्यों, व्यवसाय तथा नौकरी के लिए आने-जाने वालों के लिए मासिक ई-पास की व्यवस्था की गई है, लेकिन यह ई-पास सशर्त दिए जा रहे हैं। मासिक ई-पास प्राप्त करने के बाद व्यक्ति का 6 सप्ताह के भीतर कोविड वैक्सीनेशन करवाना अनिवार्य है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने कहा कि जिला ऊना पंजाब की सीमा के साथ सटा है, ऐसे में बहुत से व्यक्ति दैनिक रूप से पंजाब के पड़ोसी जिलों से नौकरी अथवा व्यवसाय के लिए दैनिक आवाजाही करते हैं। ऐसे में वह मासिक पास के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं, लेकिन पंजीकरण प्रमाण पत्र के साथ-साथ उन्हें अपना पहचान पत्र भी बैरियर पर दिखाना होगा। ऐसे व्यक्तियों के लिए अगले 6 हफ्ते में कोविड का टीका लगवाना अनिवार्य किया गया है। साथ ही उन्हें आम लोगों के साथ घुलने मिलने व सामूहिक कार्यक्रमों में शामिल न होने की हिदायत भी दी गई है।
राघव शर्मा ने कहा कि 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के कोविड टीकाकरण के लिए पंजीकरण 28 अप्रैल से प्रारंभ हो चुका है तथा सभी जल्द से जल्द अपना कोविड वैक्सीन लगवाएं तथा महामारी को रोकने में सहयोग दें।