मुख्य टाउन प्लानर पंकज बावा गिरफ्तार : 179 एकड़ ज़मीन में राज्य सरकार से रिहायशी व व्यापारिक प्रोजेक्ट करवाया था पास

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मोहाली : विजिलेंस ब्यूरो ने पंजाब के मुख्य टाउन प्लानर पंकज बावा को गिरफ्तार कर लिया है और बाजवा डेवेलपर्स लिमिटेड, खरड़ के निदेशक जरनैल सिंह बाजवा और राजस्व पटवारी लेख राज (अब सेवानिवृत्त) के खिलाफ केस दर्ज किया है।

ब्यूरो अधिकारियों ने बताया कि बाजवा डेवेलपर्स लिमिटेड ने मोहाली जिले के गांव सिंहपुर, हसनपुर और जंडपुर की 179 एकड़ ज़मीन में राज्य सरकार से रिहायशी व व्यापारिक प्रोजेक्ट पास करवाया था। प्रोजेक्ट की अधिकार प्राप्त कमेटी के 22 मार्च, 2013 के फ़ैसले के अनुसार उक्त डेवेलपर ने कैंसर राहत फंड के तौर पर प्रोजेक्ट की लागत का एक फीसदी या अधिकतम 1 करोड़ रुपये सरकार के पास जमा नहीं करवाये और पूडा अधिकारियों ने इसके बावजूद उक्त डेवेलपर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।
इसके इलावा बाजवा डेवेलपर्स ने सेक्टर-120, 123, 124 व 125 में सन्नी एन्क्लेव, गांव जंडपुर, सिंहपुर, हसनपुर में रिहायशी मेगा प्रोजेक्ट का ले-आउट प्लान भी मंजूर करवा लिया था। इसमें 9.9 एकड़ जमीन में ईडब्ल्यूएस के लिए रिहायशी योजना भी मंजूर करवा ली गई थी। इस क्षेत्रफल में गांव हसनपुर का 4 कनाल 17. 1/10 मरले और गांव सिंहपुर का 57 कनाल 0.1/ 2 मरले क्षेत्रफल गमाडा के नाम पर रजिस्टर्ड करवा दिया, लेकिन बाजवा डेवेलपर्स ने 1.32 एकड़ क्षेत्रफल की रजिस्टरी अभी भी गमाडा के नाम पर नहीं करवाई। 7 साल बाद भी उक्त जमीन का इंतकाल गमाडा के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं करवाया गया और यह क्षेत्र अभी भी बाजवा डेवेलपर्स और अन्य जमीन मालिकों की मलकीयत के अधीन है। इससे साबित होता है कि बाजवा डेवेलपर्स की गमाडा अधिकारियों के साथ मिलीभगत थी। इस मामले में गमाडा, पूडा अधिकारियों ने कोई टिप्पणी
नहीं की।

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