बिना पहचान पत्र और फोटो के नहीं बिकेंगे मोबाइल-सिम, वर्दी सिलने वाले दुकानदारों को भी रखना होगा खरीदारों का रिकॉर्ड; पार्किंग स्थलों पर सीसीटीवी अनिवार्य
अमृतसर। शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने, आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए पुलिस कमिश्नर हरमनबीर सिंह गिल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत विभिन्न आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों में मोबाइल फोन और सिम कार्ड की बिक्री, पुलिस एवं सेना की वर्दी की सिलाई, वाहनों की पार्किंग, पटाखों की आवाज और सड़कों व फुटपाथों पर अतिक्रमण को लेकर सख्त नियम निर्धारित किए गए हैं।
नए आदेशों के अनुसार दुकानदार अब ग्राहक का पहचान पत्र और फोटो लिए बिना मोबाइल फोन या सिम कार्ड नहीं बेच सकेंगे। खरीददार का नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, फोटो, हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान रजिस्टर में दर्ज करना अनिवार्य होगा। यदि भुगतान किसी अन्य व्यक्ति के बैंक खाते या यूपीआई के माध्यम से किया जाता है तो भुगतान करने वाले व्यक्ति का पहचान पत्र भी लेना होगा। दुकानदार को ग्राहक को खरीदारी का प्रमाणपत्र देना भी जरूरी होगा।
इसके अलावा वाहनों में बेसबॉल बैट, तेजधार हथियार, नुकीले हथियार और अन्य जानलेवा हथियार लेकर चलने पर रोक लगाई गई है।
पुलिस और सेना की वर्दी की बिक्री पर निगरानी
पुलिस, अर्धसैनिक बलों और सेना की वर्दी बेचने या सिलने वाले दुकानदारों को खरीदार का विभागीय पहचान पत्र लेना होगा। साथ ही उसका नाम, रैंक, पता, फोन नंबर और तैनाती स्थल का पूरा विवरण रजिस्टर में दर्ज करना होगा। इस रजिस्टर को प्रत्येक दो महीने बाद संबंधित पुलिस थाने से सत्यापित करवाना अनिवार्य किया गया है।
पार्किंग स्थलों पर सीसीटीवी और पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी
रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, धार्मिक स्थलों, अस्पतालों, बाजारों और अन्य पार्किंग स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। कैमरों में वाहनों की नंबर प्लेट और चालक का चेहरा स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। पार्किंग संचालकों को कम से कम 45 दिनों की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखनी होगी तथा प्रत्येक 15 दिन बाद इसकी सीडी संबंधित पुलिस थाने में जमा करवानी होगी।
पार्किंग में आने वाले वाहनों के मालिकों का पूरा विवरण रजिस्टर में दर्ज करना होगा। इसके साथ ही पार्किंग में काम करने वाले कर्मचारियों की पुलिस वेरिफिकेशन भी अनिवार्य की गई है।
फुटपाथों पर अतिक्रमण और तेज आवाज वाले पटाखों पर भी सख्ती
पुलिस कमिश्नर ने सड़कों और फुटपाथों पर रेहड़ी-फड़ी, खोखे तथा अनधिकृत विज्ञापन बोर्ड लगाने पर रोक लगाई है। दुकानदार भी अपनी दुकानों का सामान सड़क या फुटपाथ पर रखकर बिक्री नहीं कर सकेंगे। इस कदम का उद्देश्य यातायात जाम की समस्या कम करने के साथ पैदल चलने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
पटाखों को लेकर जारी निर्देशों के अनुसार उनके पैकेट पर ध्वनि स्तर डेसीबल में अंकित करना अनिवार्य होगा। निर्धारित ध्वनि सीमा से अधिक आवाज पैदा करने वाले पटाखों पर लागू प्रतिबंधों का पालन करना होगा।
पुलिस प्रशासन ने इन आदेशों के माध्यम से शहर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और आम लोगों को यातायात संबंधी परेशानियों से राहत दिलाने का प्रयास किया है।
