रंधावा सुसाइड मामला : लालजीत भुल्लर के पिता की जमानत याचिका पर कोर्ट ने की खारिज

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अमृतसर : रंधावा सुसाइड मामले में मुख्य आरोपी पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर के पिता सुखदेव सिंह भुल्लर को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उनकी अग्रिम जमानत  की याचिका खारिज कर दी गई है।

जानकारी के अनुसार, सुखदेव सिंह भुल्लर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमृतसर की अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। उन्होंने कोर्ट से मांग की थी कि उन्हें बिना गिरफ्तारी के जमानत दी जाए और पंजाब पुलिस उन्हें गिरफ्तार न करे। हालांकि, अदालत ने उनकी दलीलों को स्वीकार नहीं किया और याचिका खारिज कर दी।

गौरतलब है कि इस मामले में मृतक अधिकारी रंधावा ने एक वीडियो जारी कर पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर पर उत्पीड़न और धमकियां देने के गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं के तहत केस दर्ज किया।

मृतक की पत्नी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने लालजीत सिंह भुल्लर, उनके पिता सुखदेव सिंह भुल्लर और पीए दिलबाग सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

 

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