वर्ष की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत 8 मार्च को/राज पाल रावल सीजेएम

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होशियारपुर/ दलजीत अजनोहा : सदस्य सचिव, पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, एसएएस नगर, मोहाली के दिशा निर्देशों पर जिला स्तरीय और सब डिवीजन स्तरीय वर्ष 2025 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत 8 मार्च 2025 को आयोजित की जा रही है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सिविल  मामले, किराया मामले, एमएसीटी, आपराधिक समझौता योग्य मामले, राजस्व मामले, यातायात चालान, 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, पारिवारिक मामले, श्रम मामले, बैंक मामले, दूरसंचार कंपनियों के मामले, राजस्व मामले और निपटान और पेडलिंग और प्री-लिटिगेशन से संबंधित अन्य मामलों की सुनवाई की जाएगी। यह लोक अदालत जिला एवं सत्र न्यायाधीश-कम-अध्यक्ष जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी दिलबाग सिंह जौहल के नेतृत्व में आयोजित की जा रही है। सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी राज पाल रावल ने लोगों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक लोक अदालतों में केस दायर करें, इससे समय और पैसे की बचत होती है और इन लोक अदालतों के फैसलों को सिविल डिसीज के रूप में मान्यता दी जाती है और लोगों को इस राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अपने मामलों का समाधान करवाकर अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए।
उन अदालतों में भुगतान किए जाने वाले ट्रैफिक चालानों की जानकारी के लिए, यह सलाह दी जाती है कि जिस व्यक्ति का ट्रैफिक चालान अदालत में लंबित है और जिसे 8 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश होना है, वह वेबसाइट ecourts.gov.in पर जाकर अपने राज्य और जिले का नाम भरें, जिसके बाद पार्टी का नाम और चालान नंबर लिखा जाएगा, जिससे आपको उस अदालत के बारे में जानकारी मिल जाएगी जिसमें ट्रैफिक चालान लंबित है।

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