चंडीगढ़ : पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने आरोपी हरदीप सिंह की पत्नी पूजा रानी को गिरफ्तार किया है, जो पांच अन्य आरोपियों के साथ खुद को विजिलेंस और सीबीआई अधिकारी बताकर अलग-अलग व्यक्तियों से पैसे इकट्ठा कर रही थी। उसे अदालत में पेश किया गया और मामले की आगे की जांच के लिए दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। राज्य वीबी के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने आज यहां यह खुलासा करते हुए कहा कि पूजा रानी के चार साथियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जिन्होंने खुद को चंडीगढ़ कार्यालय का सतर्कता अधिकारी बताकर किसान को झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर 25 लाख की राशि के दो चेक लिए थे।
इस मामले में आरोपी मंजीत सिंह और परमजीत सिंह निवासी गांव मेहलों, तहसील समराला, परमिंदर सिंह निवासी आकाश कॉलोनी, होशियारपुर, पिंदर सोढ़ी, पिंदर सोढ़ी निवासी चब्बेवाल, जिला होशियारपुर न्यायिक हिरासत में हैं। एक आरोपी फतेहगढ़ साहिब जिले के खमाणो कस्बे का निवासी हरदीप सिंह फरार हो गया है। उन्होंने बताया कि यह मामला शिकायतकर्ता पलविंदर सिंह, निवासी गांव भैणी सलू, थाना कूम कलां, जिला लुधियाना ने दर्ज कराया था। शिकायतकर्ता ने बताया था कि उसने अपनी 18 एकड़ पुश्तैनी जमीन बेच दी थी। इसके बाद, उन्हें पंचायती जमीन की बिक्री के संबंध में एक नोटिस मिला, जिसके बाद 12 अगस्त, 2023 को तीन अज्ञात व्यक्ति उनके घर आए और खुद को सेक्टर-17, चंडीगढ़ में सतर्कता विभाग के अधिकारी के रूप में पेश किया।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उन्होंने पंचायत की जमीन बेचने के मामले को सुलझाने के लिए उससे 50 लाख रुपये की मांग की, यह दावा करते हुए कि चंडीगढ़ कार्यालय में जांच लंबित थी, अन्यथा उसके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया जाएगा। डर के मारे शिकायतकर्ता 25 लाख रुपए का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया, और आरोपी नकलचियों ने उसे 15 लाख रुपए और 10 लाख रुपए के दो चेक पर हस्ताक्षर करने के लिए मना लिया, जिसमें गारंटी थी कि 25 लाख रुपए नकद मिलने पर वे उन्हें वापस कर देंगे। उन्होंने आगे कहा कि आरोपियों में से एक ने 27,000 रुपये भी ले लिए और उनका फोन नंबर लेने के बाद चला गया।
प्रवक्ता ने बताया कि इसके बाद, शिकायतकर्ता को उसके व्हाट्सएप पर धमकी भरे कॉल आए कि अगर वह वादा किए गए 25 लाख रुपये नकद देने में विफल रहा तो उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। इस संबंध में वीबी पुलिस स्टेशन, लुधियाना रेंज में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 7-ए और आईपीसी की धारा 384, 120-बी के तहत एफआईआर नंबर 20 दिनांक 28.8.2023 दर्ज की गई थी। उन्होंने आगे खुलासा किया कि आरोपी पिंदर सोढ़ी ने इस मामले के शिकायतकर्ता के साथ-साथ विभिन्न व्यक्तियों को धोखा देने के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली और उपरोक्त आरोपी पूजा रानी की संलिप्तता के बारे में कुछ खुलासे किए हैं और उसे भी इस मामले में एक आरोपी के रूप में नामित किया गया था।
इस मामले के अपराध घटित होने की तिथि से पूजा रानी अपने पति हरदीप सिंह, जो फरार है, के साथ दिल्ली में रह रही थी। प्रवक्ता ने बताया कि असाधारण प्रयास करने के बाद आरोपी पूजा रानी को लुधियाना के लाधोवाल टोल प्लाजा के पास टैक्सी में घूमते समय गिरफ्तार किया गया। वीबी टीम ने उसके कब्जे से मामले से संबंधित दो मोबाइल फोन और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं। गौरतलब है कि जांच के दौरान यह पता चला है कि उपरोक्त आरोपियों ने जून 2023 में खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर हरियाणा राज्य के गांव पेहोवा के एक परिवार के ठिकानों पर छापेमारी कर 52 लाख रुपये की उगाही की थी।