विदेश भेजने के नाम पर साढ़े तीन लाख रुपये की ठगी करने के आरोप में एक नामजद।

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माहिलपुर , 23 जून : थाना माहिलपुर पुलिस ने कृष्ण गोपाल के बयानों पर कार्रवाई करते हुए विदेश भेजने के नाम पर साढ़े तीन लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में अश्वनी कुमार पुत्र जोगिंदर पाल निवासी अछरवाल के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
एसएसपी होशियारपुर को दी शिकायत में कृष्ण गोपाल पुत्र श्री सोम नाथ निवासी मोहल्ला बाल्मीकि, वार्ड नं. 10, माहिलपुर, जिला होशियारपुर ने बताया था कि वह रुपिंदर कौर पुत्री संतोख सिंह निवासी सैनिया महल्ला माहिलपुर के साथ एक रेस्टोरेंट में काम करता था और बाद में वह एस सिद्धू ट्रैवल एजेंट शहीदां रोड माहिलपर के यहां काम करने लगी, जिसने मुझे अश्विनी कुमार से मिलवाया और कहा कि व सजा आर्मेनिया का वर्क परमिट व वीजा लगवा देगा और वहाँ रहने-खाने का खर्च भी कंपनी का होगा और इस काम के साढ़े तीन लाख रुपये का खर्च आएगा। कृष्ण गोपाल ने बताया उसने झांसे में आकर उनके कार्यालय में 1 मई 2023 को पचास हजार रुपये और रुपिंदर कौर के खाते में 9 अगस्त 2023 को 12 हजार रुपये और 14 सितंबर को 50 हजार रुपये, 26 सितंबर को 1 लाख रुपये और 27 सितंबर को 1 लाख अड़तीस हजार रुपये जमा कराए थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने उन्हें आर्मेनिया भेजा लेकिन वादे के मुताबिक कोई काम नहीं दिया।
कृष्ण गोपाल ने बताया कि इसके बाद वह देश वापस आ गए, फिर उन्होंने 23 दिसंबर 2023 को उनके खिलाफ एक आवेदन एसएसपी होशियारपुर को किया था और उन्होंने 1 मार्च 2024 को दो लाख रुपये वापस करने का वादा करते हुए राजीनामा किया था, लेकिन उन्होंने मुझे कोई भी पैसे को वापस नहीं किया। कृष्ण गोपाल का कहना था कि उन्होंने सारा पैसा ब्याज पर लिया था, इसलिए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
आर्थिक अपराध शाखा होशियारपुर द्वारा शिकायत की जांच के बाद अश्वनी कुमार पुत्र जोगिंदर पाल निवासी अछरवाल को दोषी पाया गया और उसके खिलाफ थाना महिलपर में धारा 420,406, 13 पंजाब प्रोफेशनल एक्ट 2014 के तहत मामला दर्ज किया गया।

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