सड़क सुरक्षा और रख-रखाव को मजबूती: हिमाचल सरकार ने कानून में किए अहम संशोधन

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एएम नाथ। शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सड़क सुरक्षा, रख-रखाव और सड़क अवसंरचना के बेहतर प्रबंधन को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाया है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि विधानसभा द्वारा पारित ‘हिमाचल प्रदेश सड़क अवसंरचना संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2026’ प्रदेश की सड़क व्यवस्था को अधिक सुरक्षित, मजबूत और आधुनिक बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि संशोधनों का मुख्य उद्देश्य कानून के प्रवर्तन को त्वरित, प्रभावी और पारदर्शी बनाना है। साथ ही आम जनता और विभागीय अधिकारियों के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं को सरल किया गया है।

उन्होंने बताया कि संशोधित कानून में सड़क अवसंरचना के डिजिटल और जियो-कोऑर्डिनेटेड मानचित्र तैयार करने का प्रावधान किया गया है। सड़क सीमाओं का डिजिटल मानचित्रण होने के बाद कार्रवाई के लिए बार-बार भौतिक सीमांकन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे सड़क किनारे निर्माण, अनुमति और एनओसी जारी करने की प्रक्रिया में तेजी आएगी।

सड़क को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूला जाएगा खर्च

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों, जल निकासी संरचनाओं और अन्य सड़क अवसंरचना की तत्काल बहाली का प्रावधान किया गया है। सड़क को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति से मरम्मत का पूरा खर्च और जुर्माना वसूला जाएगा।

आपातकालीन परिस्थितियों में विभाग को सड़क अवसंरचना या सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा होने पर तत्काल निवारक कार्रवाई करने का अधिकार भी दिया गया है।

मरम्मत के लिए सड़क या उसका हिस्सा किया जा सकेगा बंद

बेहतर रख-रखाव और समय पर मरम्मत सुनिश्चित करने के लिए विभाग अब आवश्यकतानुसार किसी सड़क या उसके हिस्से को रख-रखाव, मरम्मत अथवा सुरक्षा कार्यों के लिए प्रतिबंधित या बंद कर सकेगा। इससे आवश्यक कार्यों को सुरक्षित और प्रभावी ढंग से पूरा करने में मदद मिलेगी।

हर उल्लंघन अब आपराधिक अपराध नहीं

संशोधन के तहत अपराध संबंधी प्रावधानों को भी तर्कसंगत बनाया गया है। अब हर उल्लंघन को आपराधिक अपराध नहीं माना जाएगा। केवल गंभीर या लगातार जारी रहने वाले उल्लंघनों में आपराधिक कार्रवाई की जाएगी।

इनमें अधिकारियों के कार्य में बाधा डालना, आदेश के बावजूद प्रतिबंधित गतिविधि जारी रखना, अंतिम मांग की राशि का जानबूझकर भुगतान न करना और सड़क पर लगाए गए प्रतिबंध या बंद करने के आदेश का उल्लंघन शामिल है।

आपत्ति और अपील की प्रक्रिया होगी आसान

आम जनता की सुविधा के लिए आपत्तियां और अपील दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाई गई है। साथ ही सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर स्तर पर अपीलीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, जिससे शिकायतों और अपीलों का निपटारा अधिक सुगम हो सकेगा।

लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि इन संशोधनों का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश की सड़क अवसंरचना को अधिक मजबूत और सुरक्षित बनाना, जनता से जुड़ी अनुमतियों की प्रक्रिया में तेजी लाना तथा सड़कों के प्रभावी रख-रखाव और मरम्मत को सुनिश्चित करना है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सड़क अवसंरचना की गुणवत्ता, सुरक्षा और दीर्घकालिक सुधारों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है तथा विभागीय प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और जनहितैषी बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है।

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