सरकार ने पंचायत चुनाव के लिए ब्लॉक-वार सरपंचों के आरक्षण की पुरानी प्रथा को कर दिया बहाल

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पंचायत इलेक्शन से पहले मान सरकार ने चुपचाप बड़ा दांव चल दिया है. इसने विरोधी पार्टियों को जरा भी खतरा महसूस नहीं होने दिया। आम आदमी पार्टी सरकार ने पंचायत चुनाव के लिए ब्लॉक-वार सरपंचों के आरक्षण की पुरानी प्रथा को बहाल कर दिया है।

पंजाब विधानसभा में इस बिल को मंजूरी मिल चुकी है और विपक्ष उपरोक्त बात को समझने में असफल रहा है। सीएम मान ने बुधवार को सदन में पेश होते हुए कहा कि यह विधेयक पंचायती राज चुनाव नियमों में संशोधन से संबंधित है, जिसके तहत उम्मीदवार पार्टी चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ सकेंगे  पंजाब विधानसभा ने ‘पंजाब पंचायती राज अधिनियम 1994’ की धारा 12 (4) में संशोधन किया है। इस नए संशोधन के बाद अब सरपंचों के आरक्षण के लिए ब्लॉक को इकाई माना जाएगा, जबकि पहले जिले को इकाई मानकर सरपंचों का आरक्षण किया जाता था. संशोधन के बाद आरक्षण पैटर्न में बदलाव के कारण अब आरक्षण के लिए नए सिरे से रोस्टर तैयार किया जाएगा।

पंजाब विधानसभा से पारित उक्त बिल अब मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण का रास्ता साफ हो जाएगा और हर शहर के उपायुक्त आरक्षण प्रक्रिया को अंजाम देंगे।

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