चंडीगढ़ : चंडीगढ में एडवोकेट एवं नेशनल शूटर सुखमनप्रीत सिंह सिद्धू उर्फ सिप्पी सिद्धू मर्डर केस में आरोपी कल्याणी सिंह की जमानत याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सीबीआई ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर की बेंच के समक्ष अपना जवाब पेश कर दिया। इस पर अब दोनों पक्षों में 26 अगस्त को बहस होगी।
जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने जवाब में कल्याणी को जमानत दिए जाने का विरोध किया है। अब मामले में कोर्ट 26 अगस्त को बहस सुनेगा। इसके बाद जमानत पर फैसला दिया जाएगा। 36 वर्षीय कल्याणी सिंह हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की सिटिंग जज की बेटी है। वह 2 महीने से बुड़ैल जेल में बंद है। कल्याणी सिंह गत 15 जून को CBI द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद 21 जून से बुड़ैल जेल में है। कल्याणी पर एक अन्य शख्स के साथ मिलकर सिप्पी की हत्या करने का आरोप CBI ने लगाया है। अज्ञात हमलावर फरार है। जुलाई में चंडीगढ़ जिला अदालत की CBI कोर्ट ने कल्याणी की जमानत अर्जी को रद्द कर दिया था। इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कल्याणी ने जमानत मांगी हुई है।
सिप्पी सिद्धू की लाश 20 सितंबर, 2015 को चंडीगढ़ के सेक्टर-27 में एक पार्क में मिली थी। 4 गोलियां मारी गई थी। सिप्पी की कल्याणी से शादी होनी थी, लेकिन बाद में उनके रिश्ते में खटास आ गई थी।
CBI मामले में दिसंबर 2020 में CBI कोर्ट चंडीगढ़ में अनट्रेस रिपोर्ट दायर कर चुकी है। हालांकि उसने जांच जारी रखने की मांग की थी। जांच के दौरान कथित रूप से नए सबूत मिले, जिसके बाद कल्याणी को गिरफ्तार किया गया।
सिप्पी सिद्धू मर्डर केस :सीबीआई ने कोर्ट में पेश किया जवाब
Aug 23, 2022