नई दिल्ली : दिल्ली शराब घोटाला के सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज केसों में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही मामलों में मनीष सिसोदिया को कोई राहत नहीं दी है। कोर्ट में मनीष सिसोदिया की तरफ से दी गई दलीलों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ मनी ट्रेल साबित हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि मनी ट्रेल साबित हुआ है और यह मनी ट्रेल 338 करोड़ रुपये का है । कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमातन याचिका जरूर खारिज कर दी हो लेकिन उन्हें एक राहत दी है। कोर्ट ने इस मामले में जांच एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वह पूरे केस का ट्रायल 6 से 8 महीने में पूरा करें।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की ओर से दायर जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस केस में मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फयवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। सिसोदिया की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलील में अदालत में कहा था कि सीधे तौर पर सिसोदिया से जुड़ा कोई साक्ष्य है ही नहीं है। सभी साक्ष्य दस्तावेजी प्रकृति के हैं। सिसोदिया को सलाखों के पीछे रखने की कोई जरूरत नहीं है। सिसोदिया के वकील ने दलील दी थी कि उनके भागने का भी कोई खतरा नहीं है। ED का आरोप यह है कि नई शराब नीति ही धोखा देने के लिए बनाई गई. जबकि नई नीति समितियों द्वारा विचार-विमर्श के बाद पारदर्शी तरीके से बनाई गई और तत्कालीन एलजी ने इसकी मंजूरी दी थी।
सिसोदिया की जमातन याचिका जरूर खारिज : सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा मनी ट्रेल साबित हुआ है और यह मनी ट्रेल 338 करोड़ रुपये का
Oct 30, 2023