गिलजियां अग्रिम जमानत के लिए लोअर कोर्ट जाएं : हाईकोर्ट
चंडीगढ़ :
हाईकोर्ट की तरफ से पूर्व कांग्रेसी मंत्री संगत सिंह गिलजियां को कोई राहत न मिलने पर उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वर्णनीय है कि गिलजियां ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर अपने खिलाफ दर्ज केस खारिज करने की मांग की थी। बुधवार को इस मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि यह अर्जेंट पिटीशन नहीं है और इसकी रेगुलर सुनवाई की जा सकती है। हाईकोर्ट में अभी छुट्टियां चल रही हैं। अगर गिलजियां को अग्रिम जमानत चाहिए तो वह लोअर कोर्ट जा सकते हैं।
संगत सिंह गिलजियां गिरफ्तारी से बचने के लिए कई दिनों से अंडरग्राउंड हैं। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने उन पर जंगलात घोटाले के अंतगर्गत केस दर्ज किया हुआ है। विजिलेंस ब्यूरो की तरफ से दर्ज केस में कहा गया है कि गिलजियां के जंगलात मंत्री रहते ट्री-गार्ड खरीदे गए थे। इनमें करीब 6 करोड़ रुपए से ज्यादा की गड़बड़ी हुई है।