चंड़ीगढ़ । राघव चड्ढा के खिलाफ दायर याचिका का पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने निपटारा कर दिया है। चड्ढा को सरकार की एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन बनाने को हाइकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने सरकार को इस पर फैसला लेने को कहा है। सरकार को अपने स्तर पर इसके बारे में सूचित करने को कहा है। हाईकोर्ट ने ना इस मामले में नोटिस जारी किया और ना ही आगे इसकी सुनवाई होगी।
सांसद राघव चड्ढा को सरकार ने हाल ही में एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन बनाया। यह कमेटी सरकार को लोकहित के मुद्दों पर सलाह देगी। इसके साथ ही राज्य को कर्जे से उबारने और इनकम बढ़ाने के सुझाव देगी। हालांकि राजनीतिक विरोधियों ने निशाने साधे थे कि इसके जरिए सांसद चड्ढा का सरकार में हस्तक्षेप बढ़ेगा। हाईकोर्ट के फैसले से सरकार को इस मामले में राहत मिल गई है।
हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के बारे में सरकारी वकील गुरमिंदर सिंह ने कहा कि पिटीशनकर्ता ने सांसद चड्ढा की नियुक्ति को संविधान के उलट बताया। हालांकि सरकारी वकील ने दलील दी कि यह संविधान के खिलाफ नहीं है। बहुत सी सरकारें अपने लिए ऐसी कमेटियां बनाती हैं। जिसके बाद HC ने कहा कि सरकार अपने स्तर पर फैसला लेकर इसके कारण पिटीशनकर्ता को भी बता दे।