हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा हिमाचल में एंट्री टोल टैक्स में 150 प्रतिशत बढ़ौतरी कर पंजाबियों को दिया बड़ा झटका : निजी वाहनों (नॉन रजिस्टर्ड एचपी) का एंट्री टोल टैक्स 70 रुपए से बढ़ाकर एक अप्रैल से 170 हो जायेगा

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हिमाचल ने पंजाब के साथ लगते पर बॉर्डर पर लगते 55 रास्तों पर लगया हे एंट्री टोल टैक्स ,
गढ़शंकर  : हिमाचल प्रदेश में एंट्री करने वाले पंजाबियों व अन्य प्रदेशों के लोगों को हिमाचल प्रदेश की सरकार ने बड़ा झटका दिया है। एक अप्रैल, 2026 से निजी गाड़ी में हिमाचल प्रदेश में किसी भी पंजाबी और अन्य प्रदेश के व्यक्ति ने जाना है तो हिमाचल बॉर्डर पर 170 रुपए चुकाने पड़ेगे। जबकि इस वर्ष 31 मार्च, 2026 तक जो हिमाचल प्रदेश की एंट्री पर टोल टैक्स पर 70 रुपए टैक्स वसूला जाता था। हिमाचल सरकार ने नई नीति तहत एक ही झटके में ही हिमाचल प्रदेश की एंट्री टोल टैक्स में 150 प्रतिशत तक बढ़ोतरी कर दी है। जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा सीधे तौर पर पंजाबियों को भुगतना पड़ेगा।

हिमाचल प्रदेश में एंट्री दौरान वाहनों से टोल टैक्स वसूला जाता है और हर वर्ष हिमाचल सरकार बढ़ोतरी तो लगातार करती जा रही है। जिससे पंजाबियों की जेब पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस बार तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने निजी वाहनों की एंट्री टैक्स 150 प्रतिशत बढ़ाने और अन्य वाहनों की एंट्री के टैक्स में भारी भरकम बढ़ोतरी कर पंजाबियों को जोरदार झटका दिया है। पंजाबियों की सबसे ज्यादा इससे परेशानी साहमना करना पड़ता है। कयोकिं पंजाब और हिमाचल की सीमाओं पर दोनों और पचास किलोमीटर में आपस में ही 70 प्रतिशत रिश्तेदारियां है और हिमाचल प्रदेश के धार्मिक स्थलों में माथा टेकने जाने वालो और हिमाचल जाने वाले प्रयटकों में भी अधिकांश संख्यां पंजाबियो की होती है। इसी तरह रोटी रोजी चलने के लिए दोनों और पिकअप व छोटे वाहनों में समान लेकर आते जाते है। क्योंकि सीमाओं पर दोनों और बाजार है तो दोनों और समान लेने जाते है। जिसके चलते इन बड़े टैक्सों का सबसे ज्यादा बोझ पंजाबियों के जेबों पर पड़ेगा।

पंजाब के साथ लगते रास्तों पर हिमाचल टोल टैक्स के बैरियर 55 :  हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना , कांगड़ा , बिलासपुर , सोलन ,सिरमौर के साथ पंजाब की सीमाओं को लगते है और पंजाब की और से जाने वाले हर 55 रास्तों पर टोल टैक्स बैरियर लगाए है। तहसील गढ़शंकर के हिमाचल के साथ लगते सभी छह रास्तों पर टोल टैक्स बैरियर पर लगे है। इन बैरियर में से हिमाचल प्रदेश के रजिस्ट्रेशन नंबरों वाले निजी वाहनों और  ट्रैक्टरों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा जबकि अन्य प्रदेशों के रजिस्ट्रेशन नंबर वाले वाहनों को टैक्स देना होगा। अन्य किस्म के वाहनों को किसी तरह की छूट नहीं है। सभी को टैक्स देना होगा।

हिमाचल और पंजाब में पड़ते बीत इलाके के लोगों को लगा सबसे ज्यादा झटका :
बीत इलाके के पहले 44 गांव थे और 1966 पंजाब से हिमाचल में गए इलाके के दौरान बीत इलाके को भी दो हिस्सों में बांट दिया गया था। जिसके तहत 22 गांव पंजाब में रह गए और 22 गांव हिमाचल प्रदेश में चले गए। दोनों और बीत के लोगों की आपस में 90 प्रतिशत रिस्तेदारियाँ है जिसके चलते रोजाना रिश्तेदारों अक आना जाना लगा रहता है और अब पुंजाब के रिश्तेदारों ने अगर गाड़ी में किसी रिश्तेदार के घर दुःख सुख में जाना होगा तो उससे पहले 170 रुपए बॉर्डर पर चुकाने पड़ेगे। जिक्रयोग है हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का घर भी हिमाचल प्रदेश के बीत के गांव गोंदपुर जयचंद में है जो बॉर्डर से मात्र आधा किलोमीटर है और उनके ननिहाल (नानके) गांव गड़ी मानसेवाल पंजाब के बीत इलाके में है।

नंबरदार चौधरी बैज नाथ टब्बा :  मेरे ससुराल हिमाचल के बीत इलाके के गांव बीटन में है और बॉर्डर से तीन किलोमीटर है और मुझे अब एक अप्रैल से ससुराल जाने से पहले 170 रुपए बॉर्डर पर चुकाने पड़ेगे जो सरासर गलत है। हिमाचल सरकार अपनी नीति पर पुर्नविचार करें और बीत इलाके के लोगों की गाड़ियों पर हिमाचल बॉर्डर पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए और अन्य लोगों के लिए भी तीस रुपए से भी ज्यादा नहीं होना चाहिए।

हिमाचल प्रदेश के भाजपा एससी सैल हरोली मंडल के अध्यक्ष बलदेव कृष्ण : मेरे ससुराल पंजाब के बीत इलाके के गांव डल्लेवाल में है जो बॉर्डर से मात्र तीन किलोमीटर दूर है। मेरे ससुराल वालों ने हमारे पास आ कर अपनी लड़की और भांजों को मिलने आना होगा तो उन्हें अब बॉर्डर पर 170 रुपए चुकाने पड़ेगे जो गलत है। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा यह बढ़ाया टैक्स बिलकुल गलत है।  सरकार को टैक्स में की बढ़ोतरी वापिस ले लेनी चाहिए और पंजाब के बीत इलाके की गाड़ियों पर कोई भी टैक्स नहीं लगाना चाहिए। क्योकि हमारी 90 प्रतिशत से ज्यादा रिश्तेदारियां दोनों और है।

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बढ़ाया एंट्री टोल टैक्स जो एक अप्रैल से लागू होगा जानें कितना

1 . प्राइवेट कार,वैन,जीप, एससयूवी (नॉन एचपी रजिस्टर्ड) के लिए एंट्री टोल टैक्स अब है 70 रूपये एक अप्रैल से हो जायेगा 170  रुपए।

2 . ट्रैक्टर्स (नॉन एचपी रजिस्टर्ड)  के लिए एंट्री टोल टैक्स अब है 70 रूपये एक अप्रैल से हो जायेगा 100 रुपए।

3 .  निर्माण कार्य की मशीनरी (जेसीबी, अन्य) के लिए एंट्री टोल टैक्स अब है 570 रूपये एक अप्रैल से हो जायेगा 800 रुपए।

4 . पैसेंजर वाहन (12 +1 सीटर) के लिए एंट्री टोल टैक्स अब है 110  रूपये एक अप्रैल से हो जायेगा170  रुपए।

5. मिनी बस (32 सीटर)  के लिए एंट्री टोल टैक्स अब है 180  रूपये एक अप्रैल से हो जायेगा 320 रुपए।

6 . कमर्शियल बसों के लिए एंट्री टोल टैक्स अब है 320 रूपये एक अप्रैल से हो जायेगा 600 रुपए।

7. बड़े माल वाहक वाहन (बड़े ट्रक व अन्य ) के लिए एंट्री टोल टैक्स अब है 720 रूपये एकअप्रैल से हो जायेगा 900 रुपए।

8 . डबल -एक्सल बस/ ट्रक्स के लिए एंट्री टोल टैक्स अब है 570 रूपये एक अप्रैल से भी 570 रुपए।

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