1 लाख10 हजार ठगे, ट्रेवल एजेंट के खिलाफ मामला दर्ज : विदेश में महिलाओं को जायदा वेतन लालच देकर,

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गढ़शंकर: गढ़शंकर पुलिस ने विदेश में महिलाओं को जायदा वेतन का लालच देकर एक लाख दस हजार रुपये की ठगी करने के आरोप में ट्रेवल एजेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आशा रानी पत्नी अशोक कुमार निवासी रैल मजारा थाना काठगढ़ जिला नवाशहर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी भांजी नीलम पुत्री रमेश निवासी पणाम थाना गढ़शंकर की सहेली ने 10 महीने पहले चंडीगढ़ चौक गढ़शंकर के एक होटल में डिंपल निवासी फ़िरोजपुर से मिलवाया था और उसने कहा था वह जरूरतमंद महिलाओं को मस्कट में अच्छे वेतन 30 से 305 हजार रुपये महीना पर काम दिलवाने के काम करता है और इस काम के लिए प्रति महिला 55 हजार रुपये का खर्च आता है। उसने बताया कि इसपर उसकी भांजी नीलम ने अपने व मेरे लिए एक लाख रुपये व पासपोर्ट की फोटो कॉपी डिंपल को सौंप दी और फिर मेडिकल कराने के लिए 20 हजार रुपये उसके द्वारा बताए खाते में जमा करवा दिए। कुछ दिन बाद डिंपल हमे अपने साथ दिल्ली ले गया और हमे होटल में ठहरा कर स्वयं वापस लौट आया। उसने बताया कि दो-तीन दिन बाद डिंपल ने फोन पर बताया कि अभी काम नहीं बना इसलिए तुम वापस लौट जाओ। आशा रानी ने बताया कि घर लौटने के बाद 9 सितंबर को वह हमें झारखंड के रांची नगर की एयरपोर्ट से मस्कट भेज दिया यहां हमे फातमा नाम की महिला आकर अपने साथ ले गई और उसने हमें घरों में काम दिलवा दिया लेकिन एक महीना बीतने पर वेतन नहीं मिला तो फातमा हमारे साथ झगड़ा कर हमें दूसरे घरों में काम करने के लिए कह दिया लेकिन छह महीने काम करने के बाद भी उसने हमें कोई वेतन नहीं दिया जिसकी जानकारी हमने डिंपल को फोन पर दे दी थी। आशा रानी ने बताया कि इसके बाद उन्होंने मस्कट पुलिस को फातमा की शिकायत कर दी जिसके बाद पुलिस ने हमे उसके चुंगल से छुड़वा दिया और हम वहां गुरुद्वारा में रहने लगे यहां पहले से एजेंटों की शिकार 20-22 महिलाएं रह रही थी। आशा रानी ने बताया कि वह 24 मई को गुरुद्वारा साहिब कमेटी के सहयोग से घर वापस लौट आई लेकिन उसकी भांजी अभी भी मस्कट में रह रही है। उसने पुलिस के पास गुहार लगाई की डिंपल ने उनको जायदा वेतन का लालच देकर एक लाख दस हजार रुपये की ठगी की है जिसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए। शिकायत की जांच डीएसपी गढ़शंकर द्वारा करने के बाद थाना गढ़शंकर में एजेंट डिंपल निवासी फिरोजपुर के विरुद्ध धारा 420, 370 आईपीसी व 13 पंजाब ट्रेवल्स प्रफेशनल रेगुलेशन एक्ट 2014 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

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