लोक अदालत के लाभ के बारे में अधिक से अधिक प्रचार करने की दी हिदायत
होशियारपुर, 09 फरवरी:
सी.जे.एम- कम-सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी श्रीमती अपराजिता जोशी की ओर से 12 मार्च को लगाई जाने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सुचारु ढंग से संपन्न करवाने के लिए सचिव रिजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी श्री सुखविंदर सिंह बराड़, सहायक लेबर कमिश्नर विकास कुमार, डी.एस.पी कुलवंत सिंह, पी.एस.पी.सी.एल, बी.एस.एन.एल, बी.डी.पी.ओ. जिले के बैंकों के कंट्रोलिंग हैड व इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि इस लोक अदालत में अधिक से अधिक प्री-लिटिगेटिव केस लेकर आएं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा जो केस अदालतों में पेंडिंग चल रहे हैं, उन केसों को भी लोक अदालत में प्रार्थना पत्र देकर संबंधित कोर्ट में लगाया जा सकता है। इन मामलों में घरेलू झगड़े, जमीन-जायदाद के झगड़े, सिविल केस, इंजक्शन मैटर, लैंड एक्योजेशन केस, ट्रैफिक चालान, चैक बाउंस केस व फौजदारी कंपोडेबल केस लगाए जा सकते हैं, जिसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरुक किया जाए।
श्रीमती अपराजिता जोशी ने बताया कि लोक अदालत का फैसला अंतिम होता है और इस फैसले की कोई अपील नहीं होती व लोक अदालत में लगी कोर्ट फीस भी वापिस हो जाती है। इस लिए अधिक से अधिक लोग लोक अदालत में केस लगाकर इसका लाभ प्राप्त करें। इस दौरान उन्होंने बी.डी.पी.ओज के साथ बैठक के दौरान बताया कि 12 मार्च को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार अपने-अपने संबंधित क्षेत्रों में अधिक से अधिक किया जाए ताकि हर व्यक्ति इस लोक अदालत का लाभ ले सके।
12 मार्च को लगने वाली लोक अदालत के संबंधि में सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी ने अधिकारियों के साथ की बैठक
Feb 09, 2022