होशियारपुर, 4 नवंबर: होशियारपुर-1 की बाल विकास प्रोजेक्ट अधिकारी-कम-बाल विवाह रोकथाम अधिकारी रविंदर कौर ने बताया कि 30 अक्टूबर 2024 को एक बाल विवाह का मामला उनके संज्ञान में आया। इस मामले में 15 वर्षीय लड़की का जबरन विवाह कराने का प्रयास किया जा रहा था। इस बात की सूचना लड़की के स्कूल की हैड टीचर की ओर से उन्हें दी गई।
सूचना मिलते ही उन्होंने पुलिस टीम के साथ कार्रवाई करते हुए बच्ची को स्कूल से सुरक्षित घर पहुंचाया। इसके बाद उन्होंने लड़की के घर जाकर उसके माता-पिता की काउंसलिंग की और उन्हें समझाया कि 18 वर्ष से कम उम्र में विवाह बाल विवाह अधिनियम के अंतर्गत अवैध है और इसके उल्लंघन पर सजा का प्रावधान भी है।
बाल विकास प्रोजेक्ट अधिकारी-कम-बाल विवाह रोकथाम अधिकारी ने बताया कि मगर लड़की के माता-पिता परंपरागत मान्यताओं में बंधे हुए प्रतीत हुए। बच्ची की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए मामले को बाल कल्याण कमेटी होशियारपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। कमेटी द्वारा माता-पिता से बयान लेकर उनकी जांच-पड़ताल की गई। इसके उपरांत, बाल कल्याण कमेटी ने बच्ची को नारी निकेतन, जालंधर में भेजने का निर्णय लिया।
लड़की का मेडिकल परीक्षण कराने के पश्चात, पुलिस टीम की देखरेख में उसे उसी दिन नारी निकेतन जालंधर भेज दिया गया। वर्तमान में बच्ची नारी निकेतन में सुरक्षित, खुश और स्थिर महसूस कर रही है।