200 रूपये से अधिक की बिक्री पर बिल देना अनिवार्य

by

ऊना : उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी ऊना विनोद सिंह डोगरा ने जानकारी देते हुए बताया कि एचपी जीएसटी एक्ट, 2017 की धारा 31(3) सी के अंतर्गत सभी व्यापारी वर्ग 200 रूपये या इससे अधिक रूपये के सामान की बिक्री पर मूल इनवाॅइस की प्रति देना सुनिश्चित करें। इसके अलावा अपने व्यावसायिक स्थान पर अपनी फर्म का नाम व जीएसटी नंबर भी प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें। उन्हांेने बताया कि उपरोक्त नियमों की अवहेलना करने वाले व्यापारियों के विरूद्ध धारा 122 के तहत कार्रवाई की जाएगी तथा 20 हज़ार रूपये तक का जुर्माना भी वसूला जा सकता है।

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

हिमाचल प्रदेश

कुंभ मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एसओपी जारी, कोविड टेस्ट जरूरीः डीसी

उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने कुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं से की अपील ऊना, 17 फरवरी: उत्तराखंड राज्य में फरवरी से अप्रैल माह के दौरान कुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस...
article-image
दिल्ली , पंजाब , राष्ट्रीय , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश

राजस्थान में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर बड़ी कार्रवाई,4869 वाहनों पर पुलिस का शिकंजा

मॉडिफाइड बाइक और फर्जी नंबर प्लेट वालों की शामत। पुनीत महाजन:  चंडीगढ़ / जयपुर । सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने और यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजस्थान पुलिस ने राज्यव्यापी...
article-image
हिमाचल प्रदेश

इंडियन ऑयल ऊना ने चलाया वृक्षारोपण अभियान : विभिन्न हितधारकों के साथ किया पौधरोपण

ऊना, 5 जुलाई। इंडियन ऑयल ऊना के पाईपलाईन विभाग ने पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए एक पेड़ माँ के नाम अभियान और स्वच्छता पखवाड़ा 2024 के तहत विभिन्न हितधारकों के...
article-image
हिमाचल प्रदेश

कांग्रेस सरकार की नाकामी छिपाने के लिए झूठ बोलकर अपनी साख बचाने में लगे हैं मुख्यमंत्री सुक्खू : जयराम ठाकुर

 दो वर्षों का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है लेकिन सरकार के पास विकास के काम गिनाने के लिए है ही नहीं आनन फानन में विधानसभा सत्र से पहले विपक्ष का सामना करने के...
Translate »
error: Content is protected !!