शिमला। नाबालिग से दुष्क्रम करने वाले फूफा अजय कुमार को शिमला की विशेष जज की अदालत ने दोषी करार देते हुए 25 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उसे 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने सभी तरह के सबूत जांचने के बाद आरोपी काे दोषी माना है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट् ट्रैक विशेष न्यायालय पोक्सो शिमला ने मामले से जुड़े तथ्यों, रिकॉर्ड व साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात यह पाया कि दोषी के खिलाफ दोष पूरी तरह से साबित होता है। अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय के समक्ष रखे तथ्यों के अनुसार दोषी पीड़िता का रिश्ते में फूफा लगता है। उसने फरवरी-मार्च 2019 को नाबालिग से दुराचार किया। इसके बाद भी उसने कई बार नाबालिग को हवस का शिकार बनाया।
पीड़िता को धमकाया, गर्भवती होने पर शौचालय में गिरवाया बच्चा
आरोपी की ओर से पीड़िता को धमकी दी गई थी कि अगर वह इस बारे किसी को बताएगी तो वह उसे जान से मार देगा। पीड़िता के गर्भवती होने के बाद पैदा हुए बच्चे को भी दोषी ने शौचालय में गिरवा दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से दोषी के खिलाफ अभियोग साबित करने के लिए 29 गवाह अदालत के समक्ष पेश किए गए थे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रताप सिंह ठाकुर ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड व साक्ष्यों का अवलोकन किया। जिसके बाद दोष साबित होने पर सजा सुना दी।