एएम नाथ। शिमला : हिमाचल प्रदेश में 10 जून को तीन सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई थी। प्रदेश में अब भी चुनाव आचार संहिता लागू है. एक महीने का वक्त बीत जाने के बाद अब तक 3.31 करोड़ रुपए की जब्ती हुई है। ये कार्रवाई पुलिस, आयकर विभाग, आबकारी विभाग और अन्य विभागों की ओर से अमल में लाई गई है। इस छापेमारी की जानकारी निर्वाचन विभाग के प्रवक्ता ने दी हैं, जहां उन्होंने प्रदेश में लाखों रुपये के अवैध शराब के साथ करोड़ों रुपये के आभूषण और कीमती धातुओं को भी जब्त किया है. इसके अलावा लाखों रुपये की नकदी, चरस, हेरोइन और हजारों रुपये की स्मैक भी बरामद किए हैं।
10 हजार 358 लीटर अवैध शराब जब्त : राज्य कर और आबकारी और पुलिस विभाग ने 14.12 लाख रुपये की 10 हजार 358 लीटर अवैध शराब जब्त की है। इसके अलावा आयकर विभाग ने 2.13 करोड़ रुपये मूल्य के 3.13 किलोग्राम आभूषण और कीमती धातुओं को जब्त किया है। पुलिस और आयकर विभाग ने अब तक 93.66 लाख रुपये की नकदी जब्त कर ली है।
प्रवर्तन एजेंसियों ने 2.65 लाख रुपये मूल्य की 1.06 किलोग्राम चरस, 3.82 लाख रुपये मूल्य की 19 ग्राम हेरोइन, 91 हजार 800 रुपये की 4.59 ग्राम स्मैक और 19 हजार 890 रुपये की 1.32 किलोग्राम चूरा पोस्त जब्त की गई है। इस अवधि के दौरान उद्योग विभाग ने खनन अधिनियम के तहत दर्ज 74 मामलों में 2.67 लाख के जुर्माने लगाए गए।
वोटिंग के दौरान बंद रहेंगे शराब के ठेके : चुनाव आदर्श आचार संहिता के नियमों के तहत 48 घंटे तक शराब के ठेके बंद रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के आबकारी आयुक्त डॉ. यूनुस ने बताया है कि उपचुनाव वाले क्षेत्रों में शराब के ठेके 9 जुलाई की शाम छह बजे से लेकर 10 जुलाई को मतदान खत्म होने तक बंद रहेंगे। इसके अलावा मतगणना के दिन 13 जुलाई को भी काउंटिंग पूरी होने तक भी ड्राई डे रहेगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान नियमों का सख्ती से पालन होगा। हिमाचल प्रदेश के तीन विधानसभा क्षेत्र में मतदान सुबह आठ बजे से शुरू होगा और शाम छह बजे तक जारी रहेगा।