5 स्थानों से खाद्य पदार्थों के लिए 11 सैंपल : हर छोटे से बड़े फूड बिजनेस आपरेटर के लिए रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस अनिवार्य

by

होशियारपुर, 29 जनवरी:
डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल के निर्देशों पर जिले में लोगों को मिलावट मुक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने के लिए जिला स्वास्थ्य अधिकारी डा. लखवीर सिंह ने होशियारपुर के अलग-अलग स्थानों से खाद्य पदार्थो के 11 सैंपल लिए हैं। उन्होंने कहा कि जिले में मिलावटखोरी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी व मिलावटखोरों के खिलाफ फूड सेफ्टी व स्टैंडर्ड एक्ट-2006 के अंतर्गत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी ताकि पंजाब सरकार के रंगले व स्वस्थ पंजाब के सपने को पूरी तरह से कामयाब किया जा सके।
जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि उन्होंने होशियारपुर के शाम चौरासी रोड के अड्डा दोसडक़ा में बेलने से गुढ़ व शक्कर, शाम चौरासी रोड पर गांव ढड्डे फतेह सिंह के बेलने से गुढ़ व शक्कर, गांव पथरालियां के दो अलग-अलग बेलनों से गुढ़ व शक्कर के दो-दो व चीनी का एक सैंपल और फगवाड़ा चौक होशियारपुर में पैटी, रस व कुलचे का एक-एक सैंपल लिया है। उन्होंने कहा कि यह सारे सैंपल फूड टैस्टिंग लेबोरेट्री खरड़ में जांच के लिए भेजे जा रहे हैं और इसकी रिपोर्ट आने के बाद बनती कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि लोगों को खाने पीने वाले साफ सुथरे व शुद्ध पदार्थों की उपलब्धता को यकीनी बनाना समय की मुख्य मांग है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि स्टेट फूड कमिश्नर व डिप्टी कमिश्नर की हिदायतों के अनुसार जिले में लगातार चैकिंग अभियान चलाया जाएगा ताकि लोगों को शुद्ध व साफ सुथरी खाद्य वस्तुएं मुहैया करवाई जा सकें। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही पाए जाने पर कानून अनुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों को भी जागरुक होने की जरुरत है। उन्होंने जिले के अंदर खाने-पीने वाले पदार्थों की बिक्री करने व इन पदार्थों को तैयार करने वालों को अपील करते हुए कहा कि वे जन हित के मद्देनजर शुद्ध, मानक व क्वालिटी पदार्थों की बिक्री को यकीनी बनाएं व किसी भी तरह के बासी या मिलावटी पदार्थ की बिक्री न करें।
डा. लखबीर सिंह ने कहा कि हर छोटे से बड़े फूड बिजनेस आपरेटर(एफ.बी.ओज) के लिए रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि 12 लाख रुपए वार्षिक से कम सेल करने वाले एफ.बी.ओज के लिए 100 रुपए वार्षिक रजिस्ट्रेशन जरुरी है जबकि 12 लाख रुपए वार्षिक से ज्यादा सेल करने वाले एफ.बी.ओएज के लिए दो हजार रुपए वार्षिक लाइसेंस फीस जमा करवाना अनिवार्य है। उन्होंने एफ.बी.ओज से अपील करते हुए कहा कि जिनकी रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस फीस रिन्यू करवाने वाली है वे अपनी फीस जमा करवाएं और जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस नहीं लिए वे जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करें।

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
दिल्ली , पंजाब , राष्ट्रीय , समाचार , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश

सुहागरात पर पति राजा रघुवंशी के साथ इंटिमेट होना सोनम को नहीं आया था पसंद : प्रेमी को मैसेज करके बताया था

इंदौर के व्यवसायी राजा रघुवंशी की कथित तौर पर उनकी पत्नी सोनम के हाथों हत्या कर दी गई, जिसने चौंकाने वाली बात यह है कि अपनी शादी के महज पांच दिन बाद ही अपने...
article-image
पंजाब

बेटे को SI भर्ती करवाने के लिए फर्जीवाड़ा किया आप विधायक बलकार सिंह ने : मजीठिया

जालंधर : शिरोमणि अकाली दल के बिक्रम मजीठिया ने आम आदमी पार्टी से विधायक बलकार सिंह पर आरोप लगाया कि बलकार सिंह ने अपने बेटे को नौकरी दिलाने के लिए फर्जीवाड़ा किया है। मजीठिया...
पंजाब

श्री खुरालगढ़ साहिब में नतमस्तक हुए जसवीर सिंह गढ़ी व जय कृष्ण सिंह रौढ़ी – संत महापुरुषों का लिया आशीर्वाद

होशियारपुर, 1 जनवरी :  पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी तथा पंजाब विधानसभा के डिप्टी स्पीकर जय कृष्ण सिंह रौढ़ी ने पावन स्थलों श्री गुरु रविदास जी तप अस्थान श्री...
Translate »
error: Content is protected !!