66 हजार वोटरों के नाम लिस्ट से कटे : चंडीगढ़ में 2500 डुप्लीकेट निकले, SIR के बाद केवल साढ़े 4 लाख वोटर ही बचे, 12,500 मतदाता बार-बार घर जाने के बावजूद नहीं मिले

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चंडीगढ़ : स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के पहले चरण के का काम चंडीगढ़ में पूरा होने के बाद मतदाता सूची में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। चंडीगढ़ यूटी की मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रेरणा पुरी के मुताबिक, मतदाता सूची से 66,146 नाम काट दिए गए हैं। जिनमें ऐसे मतदाता थे वह ज्यादातर चंडीगढ़ छोड़ चुके हैं। इसके अलावा SIR के लिए जब टीम पहुंची तो कुछ मतदाता घर पर नहीं मिले, जबकि कुछ मर चुके हैं। टीम को करीब ढाई हजार मतदाता डुप्लीकेट भी मिले।

चंडीगढ़ निर्वाचन आयोग 21 जुलाई को मतदाता सूची का पहला ड्राफ्ट जारी करेगा, जिसमें केवल 4,50,324 मतदाताओं के नाम शामिल होंगे। जबकि, मौजूदा समय में चंडीगढ़ में 5,16,470 मतदाता हैं। हालांकि, निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि पात्र मतदाता अपना नाम दोबारा मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। इसके लिए 20 अगस्त तक दावा और आपत्ति दर्ज कराने का अवसर मिलेगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रेरणा पुरी ने बताया कि SIR अभियान के दौरान सभी मतदाताओं तक गणना प्रपत्र (एन्यूमरेशन फॉर्म) पहुंचाए गए थे। इनमें से 4,50,324 मतदाताओं ने फॉर्म जमा किए, जबकि 66,146 लोगों ने निर्धारित समय तक फॉर्म वापस नहीं किया। निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, फॉर्म जमा नहीं करने वालों में सबसे अधिक 43,724 लोग ऐसे हैं, जो स्थायी रूप से चंडीगढ़ छोड़ चुके हैं। करीब 12,500 मतदाता बार-बार घर जाने के बावजूद नहीं मिले। लगभग 3,500 मतदाता मृत पाए गए, 2,590 नाम डुप्लीकेट मिले, जबकि करीब 700 अन्य श्रेणियों में शामिल हैं। इन सभी मामलों का सत्यापन विभाग द्वारा किया गया है। 69,451 मतदाताओं ने अपने फॉर्म तो जमा कर दिए हैं, लेकिन उनकी पुराने रिकॉर्ड से मैपिंग नहीं हो सकी। ऐसे सभी मतदाताओं को नोटिस जारी कर आवश्यक दस्तावेज मांगे जाएंगे। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही उनके नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रेरणा पुरी का कहना है कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम बिना सुनवाई और निर्धारित प्रक्रिया पूरी किए नहीं हटाया जाएगा। संबंधित सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (एआरओ) प्रत्येक मामले में स्पीकिंग ऑर्डर जारी करेंगे। जिन मतदाताओं का नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं होगा, वह निर्धारित अवधि के भीतर फॉर्म-6 के माध्यम से दावा प्रस्तुत करें। सभी दावों का दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन कर नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा।

 

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