8 अप्रैल तक सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक आयोजन पर रोकः डीसी

by
शादी में 50 से अधिक लोगों नहीं हो सकते जमा, संबंधित एसडीएम से अनुमति आवश्यक
ऊना  : उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने आज यहां एक प्रैस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि जिला ऊना में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने नए दिशा- निर्देश जारी किए है। उन्होंने कहा कि 28 मार्च से 8 अप्रैल 2021 तक जिला ऊना में सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक, खेलकूद संबंधी एवं अन्य कई प्रकार के सामूहिक आयोजन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि विवाह के आयोजनों में अधिकतम 50 लोग तथा दाह संस्कार में अधिकतम 20 लोग भाग ले सकेंगे, जिसकी पूर्वानुमति संबंधित एसडीएम नागरिक से लेनी अनिवार्य होगी।
डीसी ने बताया कि विवाह व दाह संस्कार में खाना बनाने तथा परोसने वाले व्यक्तियों को आयोजन से 96 घंटे पूर्व की कोविड-19 नेगिटिव रिपोर्ट अनुमति लेने के समय संबंधित एसडीएम के सामने प्रस्तुत करनी होगी। उन्होंने कहा कि एसडीएम नागरिक आयोजनों का निरीक्षण करवाना सुनिश्चित करेंगे और उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि किसी भी अन्य प्रकार के आयोजनों के लिए 27 मार्च तक दी गई अनुमतियां रद्द मानी जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला में सभी धार्मिक स्थानों व अन्य जगहों पर लगने वाले लंगर, भंडारे, सामूहिक भोज, समागम, सभाएं और मेलों पर 28 मार्च से 8 अप्रैल तक पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने बताया कि धार्मिक स्थानों पर केवल दर्शन करने की अनुमति रहेगी तथा इसके लिए धार्मिक स्थानों के प्रबंधकों द्वारा श्रद्धालुओं के मास्क व सामाजिक दूरी की अनुपालना सुनिश्चित करवाई जाएगी।
अंब में डोर टू डोर प्रचार के लिए जा सकेंगे सिर्फ 5 लोग
डीसी ने बताया कि नगर पंचायत अंब में होने वाले चुनावों के दौरान डोर-टू-डोर चुनाव प्रचार के लिए प्रत्याशी अपने साथ अधिकतम 5 लोगों के जाने की अनुमति रहेगी। प्रत्याशी और उनके समर्थकों को चुनाव प्रचार आरंभ करने से पहले कोविड-19 नेगिटिव रिपोर्ट संबंधित रिटर्निंग अधिकारी अंब को प्रस्तुत करने के साथ-साथ प्रचार के समय अपने साथ भी रखनी होगी। प्रचार के दौरान सभाएं आयोजित करने की पूर्वाअनुमति रिटर्निंग अधिकारी से लेनी होगी तथा सभा में अधिकतम 50 लोग ही भाग ले सकेंगे और सभी को कोविड प्रोटोकॉल की अनुपालना करनी होगी।
सार्वजनिक होली खेलने पर प्रतिबंध
डीसी राघव शर्मा ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर होली खेलनी की मनाही रहेगी तथा उन्होंने होली को सामूहिक रूप की बजाये अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ मनाने की अपील की है। डीसी ने बताया कि कोरोना संक्रमण के मामले जिला में काफी तेजी से बढ़ रहे है, अगर कोरोना मामलों में कमी नहीं आई तो प्रशासन द्वारा और पाबंधियों पर विचार किया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि सभी प्रशासन के साथ सहयोग करे, ताकि कोरोना महामारी की लहर को रोका जा सके।
Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
दिल्ली , पंजाब , राष्ट्रीय , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश

अमेठी में इतिहास रचने वाली स्मृति ईरानी के केएल शर्मा से हारने मुख्य कारण : स्मृति का प्रबंधन व जन विरोधी फैसले, स्मृति ईरानी का ओवर कॉन्फिडेंस

 अमेठी में राहुल गांधी की हार ने कांग्रेस को काफी गहरे जख्म दिए तो स्मृति ईरानी का सियासी कद काफी बढ़ा. 2024 के चुनाव में कांग्रेस ने आखिरी समय पर अपने पत्ते खोले।   राहुल...
article-image
हिमाचल प्रदेश

सफलता की कहानी : अक्षत ऊर्जा दिखा रही स्वरोजगार का नया उजाला

एएम नाथ।  सरकाघाट, 27 नवंबर : सरकाघाट के जंन्धरू खुर्द में शेर-ए-पंजाब सोलर प्लांट से हो रही लाखों की आमदनी  अक्षय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के सफल प्रयास स्वरोजगार का नया उजाला लेकर आए...
article-image
पंजाब , हिमाचल प्रदेश

भदसाली में चल रहे छिंज मेले का फाइनल 3 सितम्बर को : सिद्ध राजा भरथरी बोहल पंगा भदसाली में यह मेला हर साल करवाया जाता

रोहित भदसाली। हरोली : गांव भदसाली में चल रहे छिंज मेले का फाइनल मंगलवार 3 सितम्बर को हो रहा है। यह छिंज मेला आज शुरू हुया है। यह जानकारी छिंज मेला कमेटी के प्रधान...
हिमाचल प्रदेश

26 जुलाई को रेडक्रॉस भवन शिमला में लगाया जाएगा रक्तदान शिविर

शिमला 25 जुलाई – हिमाचल प्रदेश राज्य रेडक्रॉस एवं नियंत्रक संचार लेखा, संचार विभाग, भारत सरकार के संयुक्त तत्वाधान से 26 जुलाई 2023 को राज्य रेडक्रॉस, रेडक्रॉस भवन, बार्नेस कोर्ट शिमला-2 में एक दिवसीय...
Translate »
error: Content is protected !!