बर्खास्त महिला कॉन्स्टेबल की हाई कोर्ट ने दोबारा खारिज कर दी याचिका… सुप्रीम कोर्ट से बची उम्मीद

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चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने नशा तस्करी के मामले में पंजाब पुलिस की बर्खास्त महिला कॉन्स्टेबल बीबी अमनदीप कौर की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

हालांकि, इस मामले में बीती सोमवार को ही हाईकोर्ट ने अमनदीप कौर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन दोपहर बाद उनके वकील ने हाईकोर्ट से आग्रह किया था कि उन्हें कुछ समय दिया जाए, वे मामले में कुछ जरूरी तथ्य रखना चाहते हैं।

इस आग्रह पर हाईकोर्ट ने मंगलवार सुबह इस पर फिर से सुनवाई निर्धारित की थी। मंगलवार सुबह जब इस मामले में सुनवाई शुरू हुई, तो अमनदीप कौर के वकील ने कई दलीलें पेश कीं। हाईकोर्ट ने सभी दलीलें सुनने के बाद अमनदीप कौर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

खटखटा सकती हैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

इससे पहले बीती सात जुलाई को बठिंडा की स्थानीय अदालत से उसकी जमानत याचिका खारिज की थी। इसके बाद अमनदीप कौर ने अपनी जमानत याचिका अपने वकील के जरिए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में दायर की थी। अब अमनदीप कौर अपनी जमानत याचिका लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है।

विजिलेंस की मांग पर अदालत ने भेजा था न्यायिक हिरासत में अमनदीप कौर इस समय बठिंडा जेल में बंद है, जिसे विजिलेंस ब्यूरो बठिंडा की टीम ने बीती 26 मई को बादल गांव में एक मशहूर गायक के घर से गिरफ्तार किया था। उसके बाद वह विजिलेंस के पास पुलिस रिमांड पर भी थी, लेकिन अचानक तबीयत खराब होने के कारण उसे एम्स अस्पताल बठिंडा में भर्ती कराया गया था।

जिसके बाद विजिलेंस की मांग पर ही अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में बठिंडा जेल भेज दिया था। जहां से अब उसने यह जमानत याचिका दायर की है, लेकिन अब हाईकोर्ट ने उसकी याचिका का खारिज कर दिया है।

पंजाब पुलिस की एएनटीएफ टीम ने जिला पुलिस की मदद से काली थार से आरोपित अमनदीप कौर को बादल रोड से गिरफ्तार किया था। आरोपिता के पास से 17.71 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ था। इसके बाद डीजीपी ने उसे अगले ही दिन नौकरी से बर्खास्त कर दिया था।

 

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