अमृतसर : मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर चंडीगढ़ में हुई उच्चस्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करना सिविल अस्पताल अमृतसर की वरिष्ठ मेडिकल अधिकारी (एसएमओ) डॉ. भारती धवन को भारी पड़ गया। पंजाब सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने इसे सेवा नियमों का उल्लंघन मानते हुए डॉ. भारती धवन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, इसी सप्ताह मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर चंडीगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री के नेतृत्व में एक अहम वीडियो कांफ्रेंसिंग आयोजित की गई थी। इस बैठक में प्रदेश भर के सिविल सर्जन और वरिष्ठ मेडिकल अधिकारी (एसएमओ) शामिल हुए थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में योजना के क्रियान्वयन, अस्पतालों की भूमिका और प्रशासनिक दिशा-निर्देशों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई थी, जिसे विभागीय स्तर पर गोपनीय माना जा रहा था।
बताया जा रहा है कि डा. भारती धवन ने इस वीडियो कांफ्रेंसिंग में हुई चर्चा से संबंधित जानकारियां एक निजी टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू के दौरान साझा कर दीं। स्वास्थ्य विभाग ने इस कृत्य को सरकारी कार्यप्रणाली और आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए सख्त रुख अपनाया। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि बिना अनुमति विभागीय बैठकों की आंतरिक जानकारी मीडिया को देना नियमों के खिलाफ है।
इसके बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने ड. भारती धवन (सेवा नंबर 6632) को पंजाब सिविल सेवाएं (सजा एवं अपील) नियमावली 1970 के नियम 4(1)(a) के तहत निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, पंजाब, सेक्टर-34, चंडीगढ़ निर्धारित किया गया है। साथ ही, उन्हें सरकारी नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिए जाने के आदेश भी जारी किए गए हैं।
