लोगों को निशुल्क कानूनी सहायता व मोटर वाहन अधिनियम की दी गई जानकारी

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मैहला में विधिक सेवा प्राधिकरण का विधिक साक्षरता शिविर आयोजित

एएम नाथ। चम्बा, 28 फरवरी : ग्राम पंचायत मैहला में आज पंचायत समिति हाल में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चंबा के सौजन्य से विधिक सेवा साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य आम नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों एवं उपलब्ध निशुल्क कानूनी सहायता के प्रति जागरूक करना था।
कार्यक्रम में उप मुख्य मुफ्त कानूनी सहायता बचाव पक्ष ने विशेष रूप से उपस्थित होकर लोगों को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के विभिन्न प्रावधानों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह अधिनियम भारत में वाहनों के पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस, सड़क सुरक्षा नियमों तथा यातायात प्रबंधन को नियंत्रित करने वाला एक महत्वपूर्ण कानून है।
उन्होंने कहा कि वाहन चालकों एवं वाहन स्वामियों के लिए हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट लगाना, वैध दस्तावेज साथ रखना तथा ट्रैफिक संकेतों का पालन करना अनिवार्य है। नियमों की अनदेखी करने पर दंडात्मक प्रावधान लागू होते हैं, इसलिए सभी को सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए।
अधिवक्ता टी.सी. शर्मा ने उपस्थित लोगों को निशुल्क कानूनी सहायता योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि निर्धन, महिला, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग एवं अनुसूचित वर्ग से संबंधित व्यक्तियों को विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता एवं कानूनी परामर्श उपलब्ध कराया जाता है।
इस अवसर पर विभिन्न विभागीय अधिकारियों ने भी अपने-अपने विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी साझा की।
उल्लेखनीय है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जिले के विभिन्न उपमंडलों में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किए जाते हैं, ताकि आमजन को उनके अधिकारों, कर्तव्यों तथा उपलब्ध कानूनी सहायता के बारे में जागरूक किया जा सके।

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