अधिवक्ता विनोद चौहान की आरटीआई पर अस्पताल प्रशासन का जवाब
आईजीएमसी एवं केएनएसएचएमसी शिमला ने आरटीआई आवेदन की जानकारी आवेदक को भेजी
एएम नाथ। शिमला : कमला नेहरू राज्य मातृ एवं शिशु अस्पताल प्रशासन ने आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गई जानकारी के संबंध में अधिवक्ता विनोद चौहान को आवश्यक बिंदुवार सूचना उपलब्ध करवा दी है। यह सूचना पीआईओ-सह-अधीक्षक, श्रेणी-II कार्यालय की ओर से जारी पत्र के माध्यम से भेजी गई।
जारी पत्र के अनुसार, अधिवक्ता विनोद चौहान ने ऑनलाइन आरटीआई आवेदन संख्या HPRTI-80497 के तहत जानकारी मांगी थी। यह आवेदन आईजी मेडिकल कॉलेज शिमला के पीआईओ-सह-अधीक्षक ग्रेड-1 कार्यालय से पत्र संख्या HFW(MC)B(15)112/2006-Vol-49-9104 दिनांक 22 अप्रैल 2026 के माध्यम से कमला नेहरू राज्य मातृ एवं शिशु अस्पताल को प्रेषित किया गया था। उक्त पत्र इस कार्यालय को 23 अप्रैल 2026 को प्राप्त हुआ।
अस्पताल प्रशासन ने मामले से संबंधित जानकारी जुटाने के लिए प्रसूति एवं स्त्रीरोग विभाग, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल से संपर्क किया। विभागाध्यक्ष एवं प्रोफेसर, प्रसूति एवं स्त्रीरोग विभाग द्वारा पत्र संख्या HFW(MC)OBG/MS/2024-909 दिनांक 13 मई 2026 के माध्यम से आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाई गई।
इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने संबंधित सूचना को संलग्न करते हुए आवेदक को भेज दिया तथा आगे की आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। यह पत्र 14 मई 2026 को जारी किया गया। अस्पताल प्रशासन ने स्पष्ट किया कि आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के तहत पारदर्शिता बनाए रखते हुए मांगी गई जानकारी नियमानुसार उपलब्ध करवाई गई है।