होशियारपुर, 25 मई : जिला मजिस्ट्रेट आशिका जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए जिले के गांव जेजों से माहिलपुर रोड और नंगल से गढ़शंकर रोड पर माइनिंग मटेरियल ले जाने वाले टिप्पर/ट्रकों को केवल शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवाजाही की अनुमति देने के आदेश जारी किए हैं और इस समय के अलावा इन सड़कों पर माइनिंग मटेरियल ले जाने वाले टिप्पर/ट्रकों की आवाजाही पर रोक रहेगी।
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जारी आदेशों के अनुसार जिला प्रशासन के ध्यान में आया है कि जिला होशियारपुर में पड़ते माहिलपुर रोड और नंगल से गढ़शंकर रोड पर माइनिंग मटेरियल ले जाने वाले टिप्पर/ट्रकों के कारण सड़कों पर हादसे हो रहे हैं, जिनके कारण जान-माल का नुकसान होता है। इसलिए जनहित को ध्यान में रखते हुए इन सड़कों पर माइनिंग मटेरियल ले जाने वाले टिप्पर/ट्रकों की आवाजाही को समयबद्ध तरीके से चलाने की आवश्यकता है। डिप्टी कमिश्नर द्वारा जारी आदेशों के अनुसार उप पुलिस कप्तान, गढ़शंकर यह सुनिश्चित करेंगे कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा टिप्पर/ट्रकों की ओवरस्पीड की जांच की गई है। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, होशियारपुर इन आदेशों के मद्देनजर ओवरलोडिंग और अन्य नियमों के उल्लंघन संबंधी जांच और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। कार्यकारी इंजीनियर, ड्रेनेज-कम-जिला माइनिंग अधिकारी, होशियारपुर अंतर-राज्यीय चेक पोस्टों पर 24X7 निगरानी सुनिश्चित करेंगे और इसके साथ ही चेक पोस्ट पर भार तौलने वाले कांटे का उपयोग करके ओवरलोडेड टिप्परों की जांच और उन पर बनती कार्रवाई अमल में लाएंगे। ये आदेश 20 जुलाई 2026 तक लागू रहेंगे।
