हिमाचल में जमीन की रजिस्ट्री के स्टांप ड्यूटी नियम बदलेंगे, महिलाओं को बड़ी राहत; परिवार में संपत्ति ट्रांसफर सिर्फ 0.1% में, महिलाओं के नाम 1 करोड़ तक की संपत्ति पर 4%, पुरुषों के लिए 40 लाख तक 6% शुल्क प्रस्तावित

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एएम नाथ। शिमला। हिमाचल प्रदेश में जमीन और संपत्ति की खरीद-फरोख्त, रजिस्ट्री, दान और पारिवारिक हस्तांतरण से जुड़े स्टांप ड्यूटी के नियमों में बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया गया है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने विधानसभा के मानसून सत्र में भारतीय स्टांप (हिमाचल प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किया।

सरकार के मुताबिक वर्ष 1899 में बने पुराने कानून में समय-समय पर किए गए कई संशोधनों के कारण स्टांप ड्यूटी से जुड़े प्रावधान जटिल हो गए थे। इन्हें सरल बनाने के लिए पुरानी सूची को हटाकर नई अनुसूची 1-क लागू करने का प्रस्ताव है।

महिलाओं के नाम रजिस्ट्री पर 4% स्टांप ड्यूटी

प्रस्तावित नई व्यवस्था के अनुसार महिलाओं के नाम एक करोड़ रुपये तक की संपत्ति की रजिस्ट्री या दान में मिली संपत्ति पर 4 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी लगेगी।

यदि संपत्ति का मूल्य एक करोड़ रुपये से अधिक है तो स्टांप ड्यूटी की दर 8 प्रतिशत प्रस्तावित की गई है।

वहीं पुरुषों और अन्य श्रेणी के लोगों के लिए 40 लाख रुपये तक की संपत्ति पर 6 प्रतिशत, जबकि 40 लाख रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति पर 8 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी प्रस्तावित है।

परिवार में संपत्ति ट्रांसफर पर बड़ी राहत

प्रस्तावित संशोधन में परिवार के भीतर संपत्ति हस्तांतरण को काफी सस्ता करने का प्रावधान किया गया है।

पति-पत्नी तथा रक्त संबंधों, जैसे माता-पिता से बच्चों के बीच संपत्ति हस्तांतरण पर संपत्ति के कुल मूल्य का सिर्फ 0.1 प्रतिशत स्टांप शुल्क लिया जाएगा।

इस प्रावधान से परिवार के भीतर जमीन या संपत्ति के हस्तांतरण पर लगने वाला वित्तीय बोझ काफी कम हो सकता है।

धारा 118 के तहत जमीन खरीदने पर 12% शुल्क

हिमाचल प्रदेश में गैर-कृषक या अन्य पात्र व्यक्तियों द्वारा राज्य सरकार से जमीन खरीदने या पट्टे पर लेने के लिए धारा 118 के तहत विशेष अनुमति वाले मामलों में महिला और पुरुष के लिए समान स्टांप ड्यूटी प्रस्तावित की गई है।

ऐसे मामलों में 12 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी निर्धारित करने का प्रस्ताव है।

हलफनामे और एडोप्शन डीड के शुल्क भी बदलेंगे

नई व्यवस्था में कुछ सामान्य दस्तावेजों के स्टांप शुल्क में भी बदलाव प्रस्तावित है।

  • हलफनामा (Affidavit): 100 रुपये
  • गोद लेने का दस्तावेज (Adoption Deed): 2,000 रुपये

सरकार का कहना है कि संशोधन का उद्देश्य पुराने और जटिल प्रावधानों को सरल बनाना तथा स्टांप ड्यूटी की व्यवस्था को अधिक स्पष्ट एवं व्यवस्थित करना है।

क्या बदलेगा?

संपत्ति/दस्तावेज प्रस्तावित स्टांप ड्यूटी
महिला के नाम ₹1 करोड़ तक 4%
महिला के नाम ₹1 करोड़ से अधिक 8%
पुरुष/अन्य श्रेणी ₹40 लाख तक 6%
पुरुष/अन्य श्रेणी ₹40 लाख से अधिक 8%
पति-पत्नी/रक्त संबंधों में हस्तांतरण 0.1%
धारा 118 के तहत विशेष अनुमति 12%
हलफनामा ₹100
एडोप्शन डीड ₹2,000

नोट: ये दरें विधेयक में प्रस्तावित प्रावधानों पर आधारित हैं। अंतिम लागू दर विधेयक के पारित होने और अधिसूचना जारी होने के बाद स्पष्ट होगी।

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