मोहाली जमीन सौदे में कथित अनियमितताएं : ईडी ने एफआईआर के लिए पंजाब पुलिस से किया संपर्क

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सेक्टर-62 की 1.13 एकड़ फूड कोर्ट साइट का मामला; बिल्डर को दी गई 40 करोड़ रुपये की छूट वापस, रेमिगेट मामले में प्रमोटर गिरफ्तार

चंडीगढ़। मोहाली में जमीन सौदे से जुड़ी कथित अनियमितताओं और बिल्डर को करीब 57 करोड़ रुपये की देनदारी में राहत देने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पंजाब पुलिस से एफआईआर दर्ज करने के लिए संपर्क किया है। मामला ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) की सेक्टर-62 स्थित 1.13 एकड़ की फूड कोर्ट साइट से संबंधित है। जांच के दायरे में गमाडा के वरिष्ठ अधिकारियों और दिल्ली की कंपनी रेमिगेट बिल्डएस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों की भूमिका भी है।

सूत्रों के अनुसार, ईडी की कार्रवाई गमाडा के मुख्य अभियंता अजय गर्ग के बयान और जांच के दौरान जुटाए गए दस्तावेजों पर आधारित है। एजेंसी ने अगस्त में अजय गर्ग, पूर्व मुख्य अभियंता सुनील कंसल और तत्कालीन एस्टेट अधिकारी हरदीप सिंह से पूछताछ की थी। अधिकारियों से जमीन सौदे और कंपनी को बकाया राशि में दी गई राहत से संबंधित रिकॉर्ड व दस्तावेजी साक्ष्य मांगे गए थे।

2015 में 32.50 करोड़ रुपये में हुई थी नीलामी

सेक्टर-62 की फूड कोर्ट साइट की सितंबर 2015 में 32.50 करोड़ रुपये में नीलामी की गई थी। ईडी इस बात की जांच कर रही है कि कंपनी को बकाया राशि में छूट देने का निर्णय किन परिस्थितियों में लिया गया और निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया या नहीं। बताया गया है कि यह राहत मुख्य सचिव-कम-गमाडा चेयरमैन केएपी सिन्हा की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंजूर की गई थी।

यह जांच धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत की जा रही है। एजेंसी जमीन सौदे से जुड़े फैसलों, बकाया राशि में राहत और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की पड़ताल कर रही है।

छापे में मिले दस्तावेज भी जांच में शामिल

सूत्रों के मुताबिक, ईडी ने 22 से 24 सितंबर के बीच गमाडा कार्यालय में तलाशी ली थी। करीब 50 घंटे तक चली इस कार्रवाई के दौरान मिले दस्तावेजों और अन्य सामग्री को भी जांच का आधार बनाया गया है। एजेंसी इन रिकॉर्ड के जरिए जमीन सौदे और कंपनी को दी गई वित्तीय राहत से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है।

ईडी की ओर से पंजाब के पुलिस महानिदेशक को एफआईआर दर्ज करने के लिए लिखे जाने के बाद आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव ने बिल्डर को दी गई 40 करोड़ रुपये की छूट वापस ले ली। प्रधान सचिव ने पुनरीक्षण प्राधिकारी के रूप में कंपनी की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही पांच फरवरी, 2026 को गमाडा के अपीलीय प्राधिकारी-कम-अतिरिक्त मुख्य प्रशासक द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया गया।

रेमिगेट मामले में प्रमोटर जगमोहन गर्ग गिरफ्तार

ईडी ने पिछले सप्ताह रेमिगेट मामले की जांच के सिलसिले में जगमोहन गर्ग को गिरफ्तार किया था। गर्ग तिरुपति इन्फ्राप्रोजेक्ट्स के प्रमोटर हैं। रेमिगेट बिल्डएस्टेट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को तिरुपति के प्रमोटरों के नियंत्रण वाली संबंधित कंपनी बताया गया है।

गिरफ्तारी के बाद जगमोहन गर्ग को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। फिलहाल ईडी की जांच का मुख्य केंद्र बिल्डर को दी गई राहत, जमीन सौदे से जुड़े निर्णय और उनमें कथित अनियमितताओं की परिस्थितियां हैं। मामले में आरोपों की जांच जारी है; संबंधित पक्षों की जिम्मेदारी जांच के निष्कर्षों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर तय होगी।

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