बसपा अध्यक्ष व दौलत गार्डन पैलेस के मालिक को नोटिस जारी : चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन का मामला

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सहायक रिटर्निंग अधिकारी होशियारपुर ने पैलेस में बिना मंजूरी एकत्रीकरण करने व लाउड स्पीकर का प्रयोग करने पर जारी किया नोटिस
– 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण देने की हिदायक की जारी
– स्पष्टीकरण न देने पर नियमों के मुताबिक की जाएगी कार्रवाई
होशियारपुर, 5 अप्रैल:   एस.डी.एम होशियारपुर-कम- सहायक रिटर्निंग अधिकारी 043-होशियारपुर प्रीतइंदर सिंह बैंस ने आज बहुजन समाज पार्टी होशियारपुर के अध्यक्ष व दौलत गार्डन पैलेस के मालिक को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने संबंधी नोटिस जारी किया है और इस संबंधी 24 घंटे के अंदर अपना स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए है।
सहायक रिटर्निंग अधिकारी 043-होशियारपुर प्रीत इंदर सिंह बैंस ने बताया कि आज उनके ध्यान में आया कि विधान सभा क्षेत्र-043 होशियारपुर की सीमा के अंदर आते दौलत गार्डन पैलेस, चंडीगढ़ रोड होशियारपुर में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी की मौजूदगी में पार्टी की ओर से बिना मंजूरी के लोक सभा सैगमेंट-05 होशियारपुर में बैठक व एकत्रीकरण करते हुए लोक सभा-2024 के उम्मीदवार के नाम की घोषणा की गई और बिना मंजूरी लिए लाउड स्पीकर का प्रयोग किया गया। उन्होंने बताया कि यह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। इस लिए बहुजन समाज पार्टी होशियारपुर के अध्यक्ष को इस संबंधी नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर अपना स्पष्टीकरण भेजने के लिए कहा गया है। उन्होंने बताया कि इसी तरह दौलत गार्डन पैलेस के मालिक को भी बिना विधान सभा क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग अधिकारी की मंजूरी के पैलेस में राजनीतिक एकत्रीकरण कर लाउड स्पीकर लगाने संबंधी नोटिस जारी करते हुए 24 घंटे के अंदर जवाब देने के लिए कहा गया है। उन्होंने बताया कि समय पर स्पष्टीकरण न भेजने की सूरत में नियमों के मुताबिक बनती कार्रवाई की जाएगी।
प्रीतइंदर सिंह बैंस ने बताया कि भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से 16 मार्च को चुनाव की तिथियों की घोषणा के साथ ही देश भर में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है। उन्होंने बताया कि चुनाव आचार संहिता के लागू होने के साथ किसी भी मैरिज पैलेस मालिक की ओर से राजनीतिक पार्टी या प्रतिनिधि को संबंधित रिटर्निंग अधिकारी की मंजूरी के बिना किसी भी तरह की बैठक या एकत्रीकरण आदि करने की मनाही है।

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