मालेरकोटला। मालेरकोटला में करीब आठ वर्ष पहले हुई कुरान शरीफ की बेअदबी के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश परमिंदर सिंह ग्रेवाल की अदालत ने शनिवार को दिल्ली के महरौली से आप के विधायक नरेश यादव को दो वर्ष की कैद व 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर मालेरकोटला जेल भेज दिया है।
इससे पहले मार्च 2021 में नरेश यादव व आरोपित नंद किशोर को ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था। पुलिस दोनों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने में विफल रही थी। बता दें कि मालेरकोटला के लोगों को 25 जून 2016 को कुरान के फटे हुए पन्ने मिले थे। पुलिस ने तब नंद किशोर, विजय कुमार व गौरव कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
विधायक के वकील बोले, ऊपरी अदालत में देंगे चुनौती : विजय की पटियाला से गिरफ्तारी के बाद उसके बयान के आधार पर विधायक नरेश यादव को मामले में नामजद किया गया था। यादव की तरफ से विजय कुमार के बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए पैसों व आरएसएस से उनके संबंध की जांच की अर्जी दायर की गई थी।
शनिवार को अदालत के निर्णय के बाद नरेश यादव के वकील एनएस धालीवाल ने कहा कि वह इस निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। नरेश यादव की जमानत याचिका पर अदालत सोमवार को सुनवाई करेगी।