गढ़शंकर, 7 जुलाई : माहिलपुर पुलिस ने टूरिस्ट बस दुर्घटना में मिरतक गगनदीप के पिता शशि पाल पुत्र मलूक चंद निवासी भाँगला थाना मुकेरियां के बयान पर अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध धारा 281,106 बी एन एस एक्ट तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। शशि पाल ने माहिलपुर पुलिस को बताया कि उसका 32 वर्षीय लड़का गगनदीप सिंह सरकारी स्कूल आदर्श नवां गराँ थाना पोजेवाल में पढ़ाता है और गढ़शंकर के गोलियां गांव में बच्चों के साथ रहता था। उसने बताया कि 6 जुलाई की सुबह वह दसूहा से बस नंबर बीआर 28 पी 3502 में करीब 3 वजे होकर गढ़शंकर को चला था, उन्होंने बताया कि साढ़े पांच बजे उन्हें फोन पर बताया गया कि उक्त बस का माहिलपुर के पास एक्सीडेंट हो गया है जिसमे गगनदीप की मौत हो गई है। इस बयान पर थाना माहिलपुर में अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है।