ऊना में खनन सामग्री ढोने वाले भारी वाहनों पर समय की पाबंदी : 5 से 8 नवंबर तक लागू रहेंगे आदेश

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सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक ही सड़कों पर चल सकेंगे वाहन, निर्धारित समय के बाद पूरे जिले में आवाजाही रहेगी प्रतिबंधित

रोहित जसवाल।  ऊना, 4 नवंबर। त्योहारी सीजन में श्रद्धालुओं, पर्यटकों और आम लोगों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए ऊना जिला प्रशासन ने खनन एवं खनिज सामग्री ढोने वाले भारी वाहनों के संचालन पर समय संबंधी पाबंदी लगा दी है। उपायुक्त जतिन लाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि 5 से 8 नवंबर तक ऐसे वाहन सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही सड़कों पर चल सकेंगे। इसके बाद पूरे जिले में इनकी आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।

यातायात और सुरक्षा को देखते हुए फैसला

प्रशासन ने यह कदम त्योहारों के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू रखने, सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया है। पुलिस अधीक्षक ऊना ने उपायुक्त को भेजे पत्र में बताया था कि खनन सामग्री ले जाने वाले भारी वाहनों के कारण सड़कों पर जाम और यातायात में बाधा पैदा होती है। इससे आम लोगों को परेशानी के साथ व्यस्त मार्गों और संवेदनशील स्थानों पर सड़क हादसों का खतरा भी बढ़ सकता है।

उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई

जारी आदेशों के मुताबिक 5 से 8 नवंबर तक निर्धारित समय के अलावा जिला ऊना की किसी भी सड़क पर खनन एवं खनिज सामग्री ले जाने वाले भारी वाहन नहीं चल सकेंगे। पुलिस अधीक्षक, सभी एसडीएम और संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में आदेशों का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

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