एसजीपीसी चुनावों के लिए मतदाता पंजीकरण 29 फरवरी तक – DC राघव शर्मा

by
ऊना, 2 जनवरी – शिरोमणी गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी चुनाव के हेतू निर्वाचक नामावली तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया गया है जोकि 29 फरवरी तक चलेगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त राघव शर्मा ने बताया कि निदेशक पंचायती राज एवं आयुक्त गुरूद्वारा चुनाव हिमाचल प्रदेश से प्राप्त शेडयूल के अनुसार 1 से 20 मार्च तक हस्तलिखित(मनुस्क्रिप्ट) नियमावली तैयार करके उसकी छपाई और रख-रखाव का प्रारम्भिक प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नियमावली का प्रारम्भिक प्रकाशन उपायुक्त द्वारा 21 मार्च को किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उपायुक्त द्वारा प्रारम्भिक प्रकाशन सूची में प्रकाशित नाम, पद व पता या कर्मचारी के मामले में, उसका पद और पता से संबंधित दावे व आक्षेप 21 मार्च तक संबंधित पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि दावे व आक्षेप प्राप्त करने की अंतिम तिथि 11 अप्रैल रहेगी। उन्होंने बताया कि उपायुक्त द्वारा सिख गुरुद्वारा बोर्ड चुनाव नियम, 1959 के नियम 10(3) के तहत प्राप्त सभी दावे और आपत्तियांे का निपटारा 21 अप्रैल को किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2 मई तक संक्षिप्त नामावलियों को छपाई हेतू तैयार कर लिया जाएगा तथा 3 मई को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सिख मतदाता जिन्होंने 18.12.2023 तक 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली है वे मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं ।
उन्होंने कहा कि इच्छुक व्यक्ति मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करने के लिए फॉर्म एसडीएम कार्यालय या पटवारी या नगर निकाय कार्यालय से प्राप्त कर सकता है। राघव शर्मा ने बताया कि एसडीएम कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गए फॉर्म को ही भर कर जमा कराया जाये। ग्रामीण क्षेत्रों में फॉर्म पटवारी के पास जमा होंगे और शहरी क्षेत्रों में फॉर्म शहरी निकायों के सचिव/ कार्यकारी अधिकारियों के पास जमा होंगे। मतदाता का नाम, माता-पिता/ पति का नाम सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड से या भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वोटर पहचान कार्ड से सत्यापित किया जाना चाहिए और नम्बर लिखा होना चाहिए (फॉर्म आधार कार्ड और वोटर कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति के साथ जुड़ा हो)।
राघव शर्मा ने बताया कि फॉर्म पर मतदाता का नवीनतम स्व-प्रमाणित पासपोर्ट साइज़ रंगीन फोटोग्राफ लगाया जाए द्य फॉर्म पर दी गई जगह पर मतदाता के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान होने चाहिए । फॉर्म में सम्मिलित शपथ पर हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान होने चाहिए।
Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
समाचार , हिमाचल प्रदेश

चार शव निकाले आज एन.डी.आर.एफ द्वारा कम्पनी प्रागंण से : झाड़माजरी स्थित कम्पनी में राहत एवं बचाव कार्य जारी

एएम नाथ । सोलन( बद्दी)-  ज़िला के नालागढ़ उपमण्डल के बद्दी के झाड़माजरी स्थित एन.आर. एरोमा कम्पनी में कार्यान्वित किए जा रहे राहत एवं बचाव कार्य के दौरान एन.डी.आर.एफ द्वारा कम्पनी प्रागंण से आज...
article-image
समाचार , हिमाचल प्रदेश

प्रदेश में भांग की खेती को क़ानूनी तौर पर वैद्य करने की तैयारी में सरकार : कैंसर, मिर्गी, पुराने दर्द में भी प्रभावी, पुराने दर्द में प्रभावी है कैनाबाइडियल : राजस्व मंत्री जगत नेगी

शिमला : सरकार ने प्रदेश में भांग की खेती को क़ानूनी तौर पर वैद्य करने की तैयारी कर ली है। सरकार द्वारा गठित कमेटी ने इसे लेकर शुक्रवार को सदन में अपनी रिपोर्ट पेश...
हिमाचल प्रदेश

वाहन की नीलामी 20 दिसम्बर को डीपीआरओ में

ऊना, 6 दिसम्बर – जिला लोक सम्पर्क अधिकारी कार्यालय में बॉलेरो गाड़ी नम्बर एचपी 20डी-2955 की नीलामी 20 दिसम्बर को दोपहर 1 बजे कार्यालय परिसर में की जाएगी। यह जानकारी देते हुए जिला लोक...
article-image
हिमाचल प्रदेश

ऊना जिला में विद्यालयों के समय में बदलाव : 22 से 31 जनवरी तक सुबह 10 बजे से अपराह्न तीन बजे तक चलेंगी : विद्यालयों की प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक कक्षाएं

 ऊना :  ऊना जिला प्रशासन ने कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे की परिस्थितियों के मद्देनजर शनिवार को सभी विद्यालयों के समय में बदलाव को लेकर एक आदेश जारी किया।  उपायुक्त राघव शर्मा द्वारा...
Translate »
error: Content is protected !!