ग्राम पंचायत निर्वाचन के सम्बन्ध में अधिसूचना

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 सोलन : राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के साथ-साथ सोलन ज़िला की उन ग्राम पंचायतों में मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं जहां 08 जनवरी, 2024 तक कोई पद खाली हुए हैं। इस सम्बन्ध में ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा द्वारा अधिसूचना जारी की गई है।
इस अधिसूचना के अनुसार उक्त मतदाता सूची में पात्र नागरिक द्वारा अपना नाम सम्मिलित करवाने के लिए पात्रता तिथि प्रथम जनवरी, 2024 निर्धारित की गई है। यह निर्णय हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 14 (ई) के अनुरूप लिया गया है।
सोलन ज़िला के विकास खण्ड सोलन की ग्राम पंचायत जौणाजी और कोरों कैंथड़ी, विकास खण्ड कण्डाघाट की ग्राम पंचायत चायल, विकास खण्ड कुनिहार की ग्राम पंचायत समोग और विकास खण्ड नालागढ़ की ग्राम पंचायत बधोखरी तथा मंझोली के लिए 11 जनवरी, 2024 को मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशित कर दिया गया है।
अधिसूचना के अनुसार इन ग्राम पंचायतों की प्रारूप मतदाता सूचियों के सम्बन्ध में संशोधन प्राधिकरण के समक्ष दावे एवं आपत्तियां 17 जनवरी, 2024 तक दाखिल किए जा सकेंगे। 20 जनवरी, 2024 तक संशोधन प्राधिकरण द्वारा इन दावों एवं आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा। 24 जनवरी, 2024 तक अपील प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर की जा सकेगी। 29 जनवरी, 2024 तक अपील प्राधिकरण द्वारा अपीलों का निपटारा किया जाएगा।
31 जनवरी, 2024 को उक्त ग्राम पंचायतों के लिए मतदाता सूचियां अंतिम रूप से प्रकाशित कर दी जाएगी।
ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त सोलन ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम के नियम 17 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सोलन ज़िला के धर्मपुर विकास खण्ड के अतिरिक्त अन्य सभी खण्ड विकास अधिकारियों को अपने-अपने विकास खण्डों में दावे एवं आपत्तियों पर निर्णय लेने के लिए संशोधन अधिकारी नियुक्त किया है।
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