पुनीत महाजन l चंडीगढ़, 30 जून: चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) ने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली आवासीय एवं व्यावसायिक संपत्तियों के आवंटियों और हस्तांतरणधारकों को बकाया राशि (Outstanding Dues) के सत्यापन एवं समायोजन के लिए विशेष सार्वजनिक शिविर आयोजित करने की घोषणा की है।
सीएचबी के अनुसार, लीजहोल्ड, लाइसेंस, हायर परचेज, रेंटल और टेनेंसी श्रेणी की संपत्तियों के आवंटी अपनी संपत्ति से संबंधित बकाया राशि का विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर देख सकते हैं। आवंटियों को सलाह दी गई है कि वे अपने-अपने खातों का विवरण जांच लें और उसमें दर्शाई गई देय राशि का सत्यापन अवश्य करें।
यदि किसी आवंटी को खाते के विवरण या पोर्टल पर दर्शाई गई बकाया राशि में कोई विसंगति दिखाई देती है, तो वह अपने मूल भुगतान रसीदों एवं अन्य संबंधित दस्तावेजों के साथ चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड कार्यालय में उपस्थित होकर खातों का मिलान (रिकंसिलिएशन) करवा सकता है।
सीएचबी द्वारा यह विशेष रिकंसिलिएशन कैंप 1 जुलाई 2026 से 15 जुलाई 2026 तक आयोजित किया जाएगा। शिविर का समय सुबह 11:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक रहेगा और यह सभी कार्य दिवसों में, सरकारी अवकाशों को छोड़कर, आयोजित किया जाएगा। शिविर का आयोजन चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड भवन की छठी मंजिल स्थित मल्टीपरपज हॉल में किया जाएगा।
हाउसिंग बोर्ड ने विभिन्न सेक्टरों और कॉलोनियों के लिए अलग-अलग तिथियां निर्धारित की हैं, जिनके अनुसार संबंधित क्षेत्रों के आवंटी निर्धारित तिथि पर पहुंचकर अपने खातों का सत्यापन एवं समायोजन करवा सकेंगे।
सीएचबी ने सभी आवंटियों से इस अवसर का लाभ उठाने और निर्धारित अवधि के भीतर किसी भी प्रकार की विसंगति को दूर कराने की अपील की है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर बकाया राशि को अंतिम रूप दे दिया जाएगा तथा बकाया वसूली के लिए मांग नोटिस जारी किए जाएंगे।