होशियारपुर:
जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात की ओर पंजाब सरकार के निर्देशानुसार कोरोना संबंधी लगाई गई पाबंदियों को जिले में 10 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने आदेश दिया है कि जिले के सभी स्कूल सभी कक्षाओं के लिए 2 अगस्त से खुल सकते हैं। हालांकि इस दौरान स्कूलों के लिए सरकार की ओर से जारी कोविड प्रोटोकाल का पालन करना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी(ऐलीमेंट्री व सेकेंडरी) निर्देश जारी करेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की ओर से कोविड-19 संबंधी जारी किए गए निर्देशों का पालन दो गज की सामाजिक दूरी,मास्क पहनना यकीनी बनाया जाएगा व सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों पर सख्ती अपनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इन हिदायतों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 188 के सैक्शन 51 से 60 के अंतर्गत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।