मतदान दिवस पर रहेगा सवेतन अवकाश : DC मुकेश रेपसवाल

by

एएम नाथ। चंबा : पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के दृष्टिगत मतदान वाले दिन 26 मई (प्रथम चरण), 28 मई (द्वितीय चरण) तथा 30 मई (तृतीय चरण) को राज्य सरकार द्वारा सवेतन अवकाश घोषित किया गया है।

उपायुक्त एवं ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) मुकेश रेपसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इन तिथियों पर सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम, शैक्षणिक संस्थान तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत आने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
साथ में उन्होंने यह भी बताया कि मतदान वाले दिन संबंधित पंचायत क्षेत्रों में स्थित दुकानें एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे। यह दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए भी सवेतन अवकाश
होगा तथा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 25 के अंतर्गत भी मान्य होगा।
उन्होंने बताया कि राज्य के विभिन्न स्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी मतदान प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर विशेष आकस्मिक अवकाश की सुविधा प्रदान की जाएगी।

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
पंजाब , हिमाचल प्रदेश

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदेश सरकार की प्राथमिकता, हर विधानसभा क्षेत्र में खुलेगा डे बोर्डिंग स्कूल : संजय रतन

राकेश शर्मा : ज्वालामुखी /तलवाड़ा :  विधायक ज्वालामुखी संजय रत्न ने आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुटियारा में आयोजित वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षा प्राप्त...
Uncategorized , हिमाचल प्रदेश

नए मापदंड तय किए – बीपीएल परिवारों के चयन के लिए तय किए : इन बीमारियों से पीड़ित लोग भी सूची में होंगे शामिल

एएम नाथ । शिमला : हिमाचल प्रदेश सरकार ने बीपीएल परिवारों के चयन के लिए नए मानदंड तय किए हैं। संबंधित पंचायत सचिव की ओर से ग्राम सभा की पूरी कार्यवाही की वीडियोग्राफी की...
article-image
हिमाचल प्रदेश

सुरक्षा गार्ड/सुपरवाइज़र के पदों हेतू साक्षात्कार 20 अप्रैल को

ऊना – चेकमेट सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सुरक्षा गार्ड/सुपरवाइज़र के विभिन्न पद थल सेना से सेनानिवृत्ति हुए भूतपूर्व सैनिकों से भरें जाएंगे। यह जानकारी देते हुए जिला सैनिक कल्याण बोर्ड ऊना के उप निदेशक...
article-image
दिल्ली , पंजाब , राष्ट्रीय , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश

अब एलएमवी लाइसेंस धारक भी चला सकते -7500 किलोग्राम तक के कमर्शियल वाहन : सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

अब हल्के मोटर वाहन यानी एलएमवी लाइसेंस धारक भी 7500 किलोग्राम तक के कमर्शियल वाहन चला सकेंगे. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (6 नवंबर 2024) को इसे लेकर बड़ा फैसला सुनाया. अदालत ने ये...
Translate »
error: Content is protected !!