लॉरेंस बिश्नोई के दो इंटरव्यू के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी को दो माह के भीतर रिपोर्ट सौंपने का आदेश

by

चंडीगढ़। जेल से लॉरेंस बिश्नोई के दो इंटरव्यू के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी को दो माह के भीतर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है।

इसके साथ ही जेलों में मोबाइल फोन के अवैध इस्तेमाल को रोकने के लिए लैंडलाइन फोन लगाने हेतू पंजाब सरकार की ओर से मांगी गई आठ माह की मोहलत को हाईकोर्ट ने गैर वाजिब बताते हुए इस मामले में दोबारा जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

हाईकोर्ट में सौंपी गई समय अवधि

मामले की सुनवाई आरंभ होते ही पंजाब सरकार की ओर से जेलों की सुरक्षा को लेकर उपकरणों की खरीद व विभिन्न व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए समय अवधि हाईकोर्ट में सौंपी गई। हाईकोर्ट में पिछली सुनवाई पर सौंपी गई समय अवधि को घटा कर इस बार जवाब दाखिल किया गया था।

इस जवाब पर आपत्ति जताते हुए इस मामले में अदालत का सहयोग कर रही वकील तनु बेदी ने कहा कि जेलों में मोबाइल फोन की तस्करी का सबसे बड़ा कारण है कि लोग अपने परिजनों से बात नहीं कर पाते क्योंकि जेलों में लैंडलाइन फोन की पर्याप्त संख्या नहीं है।

यदि जेलों में पर्याप्त संख्या में लैंडलाइन फोन उपलब्ध हो जाएं तो मोबाइल की तस्करी के 90 प्रतिशत मामले समाप्त हो जाएंगे। पंजाब सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि सभी जेल में लैंडलाइन की व्यवस्था करने में 8 माह का समय लगेगा, हालांकि इसके लिए बजट की कोई आवश्यकता नहीं बताई गई थी।

हरियाणा व पंजाब सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश

हाईकोर्ट ने कहा कि जेलों में मोबाइल फोन की तस्करी के मामलों की सबसे बड़ी वहज होने व बजट की जरूरत न होने के बावजूद इस काम के लिए 8 माह मांगे जा रहे हैं जो स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में अगली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने इस अवधि को कम कर अदालत को सूचित करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही जेलों की मुख्य दीवारों के समीप सुरक्षा बढ़ाने को लेकर भी हरियाणा व पंजाब सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

इसका मतलब यह नहीं जेलों में सब ठीक – हरियाणा के मामले सुर्खियों में नहीं आए :  सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अदालत का सहयोग कर रही एडवोकेट तनु बेदी से पूछा कि क्या हरियाणा में भी जेलों में मोबाइल तस्करी के बड़े मामले सामने आए हैं। इसपर उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मामला कभी सुर्खियों में नहीं आया। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि सुर्खियों में नहीं आया इसका मतलब यह नहीं कि सब बिलकुल ठीक है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया है कि अगली सुनवाई पर जेलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर दर्ज मामलों का ब्योरा सौंपने का आदेश दिया है।

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
दिल्ली , पंजाब , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश

यौन संबंध बनाए, गुप्तांग में करंट लगाया : गन पॉइंट पर हिमाचल के शिमला से पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में पढ़ने आये छात्र को किडनैप कर

रोहित जसवाल/ एएम नाथ। चंडीगढ़/ शिमला  :  मोहाली के खरड़ से एक शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। शिमला से पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए एक छात्र को सेक्टर-88 के कार डीलर...
article-image
पंजाब

Wave of Joy Over Jathedar

Hoshiarpur/Daljeet Ajnoha/Mar.23 : A wave of joy swept through Panthic circles following the appointment of Jathedar Gurbaksh Singh Khalsa from Nawanshahr, an SGPC member, as the Chief Bulara of the Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee...
article-image
पंजाब

1.60 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले स्टेडियम का नींव पत्थर विधायक आदिया ने रखा

-400 मीटर का ट्रैक, बास्केटबाल, बालीबाल व बैडमिंटर कोर्ट के साथ बनेगा आधुनिक जिमनेजियम और बनेगा क्रिकेट ग्राउंड शामचौरासी- हलका शाचौरासी की चिंरलंबित मांग को पूका करते हुए युवाओं और बच्चों के लिए वरदान...
Translate »
error: Content is protected !!