वाहन चालक ओवर स्पीड, ड्रिंक एंड ड्राइव और रैश ड्राइविंग से अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालते : एडीसी डाॅ अमित कुमार शर्मा

by
सड़क सुरक्षा जागरूकता में मीडिया की भूमिका अहम
ऊना, 20 जनवरी:   राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत आज यहां डीआरडीए सभागार में संबंधित विभागों और मीडिया कर्मियांे के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया।
कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए एडीसी डाॅ अमित कुमार शर्मा ने कहा कि सड़क सुरक्षा के प्रति आम लोगों को जागरुक करने में प्रशासन के साथ-साथ मीडिया की भूमिका भी अति महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि यातायात नियम सुरक्षा के लिए बनाए गए है ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि वाहन चालक ओवर स्पीड, ड्रिंक एंड ड्राइव और रैश ड्राइविंग से अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालते हैं। कार्यशाला में यातायात नियमों बारे जागरुक करने के साथ-साथ नियमों की अवलेहना करने पर कानूनी प्रावधानों बारे व्यापक जानकारी दी गई। उन्होंने इस मासिक अभियान को सफल बनाने के लिए मीडिया के सहयोग का आहवान किया।
किस अवहेलना पर कितना जुर्माना
इस अवसर पर आरटीओ, ऊना रमेश चंद कटोच ने जानकारी देते हुए बताया कि आॅवरस्पीड पर वर्तमान में 300 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है जबकि नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत एक से चार हजार रुपये तक चालान का प्रावधान है। खतरनाक ड्राईविंग पर एक हजार जबकि नए कानून के तहत एक से पांच हजार रुपये का प्रावधान है। बिना हैल्मेट व सीट बेल्ट के वाहन चलाने पर तीन सौ रुपये जबकि नए कानून में एक हजार रुपये निर्धारित किया गया है। आॅवरलोडिंग के लिए दो हजार रुपये का जुर्माना हो सकता है जबकि नए कानून में इसके लिए पांच हजार रुपये का प्रावधान किया गया है। बिना लाईसेंस पांच सौ रुपये जबकि नए कानून के तहत पांच हजार रुपये निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि शराब पीकर वाहन चलाने पर वर्तमान में 500 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है जबकि नए कानून में दस हजार रुपये निर्धारित किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि वाहन चालक अपना ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, प्रदूषण प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज अपने मोबाइल के डिजीलाॅकर में सुरक्षित रख सकते हैं। उन्होंने बताया ये ऐप भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और किसी भी चेकिंग के समय प्रयोग किया जा सकता है।
जिला के विभिन्न स्थानों पर चलाया जागरुकता अभियान
अभियान के तहत आज ट्रक यूनियन ऊना, ऊना शहर और आरटीओ बैरियर गगरेट में लोगों को सड़क सुरक्षा बारे जागरुक किया गया। इस मौके पर चालकों व मालिकों को सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान उन्होंने ऊना शहर और आरटीओ बैरियर गगरेट की व्यस्त सड़कों पर पैदल चलने वाले यात्रियों, वृद्ध महिलाओं, दिव्यांगजनो व बच्चों को जैबरा क्राॅसिंग, रैड लाईट क्राॅसिंग सहित सड़क सुरक्षा के नियमों बारे भी जागरूक किया। साथ ही दुकानदारों व रेहड़ी-फहड़ी वालों को सड़कों पर अतिक्रमण न करने को कहा गया। उन्हें बताया गया कि इससे चलने में असुविधा का सामना करना पड़ता है तथा हमेशा अप्रिय घटना होने की आशंका बनी रहती है।
Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

हिमाचल प्रदेश

लाईसेंस रिन्यू करवाने व लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए मिली छूट

ऊना- कोविड-19 महामारी से बचाव एवं सुरक्षा के दृष्टिगत सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का संचालन बंद किया गया है। इसके चलते ड्राईविंग लाइसैंस को रिन्यू करवाने और लर्निंग लाईसैंस बनवाने के लिए जरूरी किए...
article-image
हिमाचल प्रदेश

सरकार मलबे में धंसे लोगों की लाशें निकालने के लिए भी नहीं बनने दे रही सड़क : जयराम ठाकुर

हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद भी सड़क न बनने देने का क्या औचित्य,  लोगों की समस्याओं में उनके साथ हर हाल में खड़े रहेंगे हम गोद लिए हुए बागा चुनोगी स्कूल पहुंचे नेता...
article-image
हिमाचल प्रदेश

कब आएगी नौकरी, कब जारी होंगे लंबित परीक्षाओं के परिणाम :पूरी सरकार आपस में ही उलझी हुई, नहीं है आम जन की सुध लेने वाला कोई – जयराम ठाकुर

बद्दी अग्निकांड में पीड़ितों की तरफ़ से बहुत आरोप सामने आ रहे हैं, निष्पक्षता से जाँच करवाए सरकार एएम नाथ। शिमला :   पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार आए...
article-image
हिमाचल प्रदेश

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर अमरावती में होगा योग शिविर, निशुल्क स्वास्थ्य जांच भी की जाएगी

बद्दी, 18 जून। (तारा) : अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को अमरावती स्थित जीएस रिजॉर्ट में भव्य योग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन श्री हरिओम योगा सोसायटी, किशोर योगा एकेडमी...
Translate »
error: Content is protected !!