वाहनों के कटे चालान न भरने की स्थिति में वाहन होंगे ब्लैकलिस्टेड: आरटीओ रविंदर सिंह गिल

by

होशियारपुर, 27 मार्च l रीजनल ट्रांसलपोर्ट अधिकारी(आर.टी.ओ) रविंदर सिंह गिल ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के उल्लंघन करने वाले वाहनों के चालान किए जाते हैं। यदि सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, 1989 के नियम 167 के तहत 90 दिनों के भीतर चालान का भुगतान नहीं किया जाता, तो संबंधित वाहन को विभाग द्वारा ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है।

उन्होंने बताया कि वाहन के ब्लैकलिस्ट होने की स्थिति में संबंधित वाहन मालिक किसी भी प्रकार की सरकारी सेवाओं का लाभ नहीं ले सकेंगे, जैसे कि बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर, लोन आदि।

आर.टी.ओ ने आम जनता से अपील की कि वे समय पर अपने चालान की बकाया राशि आर.टी.ओ. कार्यालय, होशियारपुर में जमा करवाएं। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर चालान जमा नहीं किया जाता, तो संबंधित वाहन को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
पंजाब , हरियाणा

हरियाणा सरकार की याचिका सोमवार को खारिज : 22 वर्षीय किसान की पुलिस की गोली लगने से हुई मौत का मामला

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार के खिलाफ पंजाब-हरियाणा सीमा पर प्रदर्शन के दौरान एक 22 वर्षीय किसान की कथित तौर पर पुलिस की गोली लगने से मौत मामले में उच्च न्यायालय की ओर...
article-image
पंजाब

5 PCS और 3 IAS अधिकारियों के तबादले

चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने राज्य में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 5 पीसीएस और 3 आईएएस अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियों के आदेश जारी किए हैं। कार्मिक विभाग (आईएएस शाखा) द्वारा जारी आदेशों...
article-image
पंजाब

देश विरोधी नारे लिखने के मामले में 2 गिरफ्तार : सिख्स फॉर जस्टिस के इशारे पर रची गई साजिश

अमृतसर : तीन सार्वजनिक स्थलों पर देश विरोधी नारे लिखने के सनसनीखेज मामले में पंजाब पुलिस ने 24 घंटे के भीतर दो आरोपियों को धर दबोचा। गिरफ्तार किए गए आरोपियो की पहचान बटाला के...
Translate »
error: Content is protected !!