होशियारपुर, 23 अगस्तः जिला निर्वाचन अधिकारी-कम-डिप्टी कमिश्नर होशियारपुर कोमल मित्तल ने जानकारी देते हुए बताया कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (बोर्ड) के चुनाव के लिए रजिस्ट्रेशन फार्मों में सभी योग्य सिख वोटरों के लिए फोटो लगाना अनिवार्य था। उन्होंने बताया कि अब चीफ कमिश्नर गुरुद्वारा चुनाव पंजाब की ओर से जारी अपने इस पत्र में संशोधन करते हुए निर्णय लिया गया है कि योग्य सिख महिला वोटरों के लिए फोटो लगाना आप्शनल रहेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चीफ कमिश्नर गुरुद्वारा चुनाव की ओऱ से गुरुद्वारा बोर्ड चुनाव क्षेत्र में वोटर सूचि की तैयारी की प्रक्रिया के अंतर्गत 21 अक्टूबर 2023 से 31 जुलाई 2024 तक जो वोटर रजिस्ट्रेशन का काम लगातार चल रहा था, उसमें वृद्धि की गई है, जो कि अब 16 सितंबर तक चलेगा। उन्होंने बताया कि ताजा शेड्यूल के अनुसार 17 सितंबर 2024 से 8 अक्टूबर 2024 तक वोटर सूचियों की तैयारी व प्रिंटिंग होगी। इसके बाद 9 अक्टूबर 2024 को वोटर सूचियां प्रकाशित की जाएंगी।
उन्होंने बताया कि दावे व एतराज प्राप्त करने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर 2024 होगी। उन्होंने बताया कि 8 नवंबर 2024 तक दावे व एतराजों को सिख गुरुद्वारा बोर्ड चुनाव 1959 के रुल नंबर 10 (3) के अनुसार दूर किया जाएगा। इसके बाद 25 नवंबर 2024 को सप्लीमेंट्री सूचियों की तैयारी व प्रिटिंग की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि 26 नवंबर 2024 को शिरोमणि प्रबंधक कमेटी के चुनाव की सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
डिप्टी कमिश्नर ने सिख गुरुद्वारा इलेक्शन रुल्ज 1959, जो कि समय-समय पर संशोधित किए गए हैं, के अंतर्गत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए बोर्ड चुनाव क्षेत्र में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (बोर्ड) के चुनावों के लिए चुनाव क्षेत्र के लिए प्रार्थी से दावे व एतराज प्राप्त करें, फैसले करें, वोटर सूची तैयार करें, चुनाव के लिए जिला होशियारपरु में आते शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक (बोर्ड) कमेटी चुनाव क्षेत्रों उप मंडल मजिस्ट्रेट मुकेरियां बोर्ड चुनाव क्षेत्र 111, उप मंडल मजिस्ट्रेट दसूहा बोर्ड चुनाव क्षेत्र 112, कमिश्नर नगर निगम होशियारपुर बोर्ड चुनाव क्षेत्र 113 शाम चौरासी, उप मंडल मजिस्ट्रेट होशियारपुर बोर्ड चुनाव क्षेत्र 114 होशियारपुर व उप मंडल मजिस्ट्रेट गढ़शंकर बोर्ड चुनाव क्षेत्र 115 गढ़शंकर बतौर रिवाइजिंग अथारिटी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस लिए कोई भी जायज प्रार्थी अपना फार्म केसाधारी सिख नियम 3(1) अनुसार संबंधित रिवाइजिंग अथारिटी को 16 सितंबर 2024 तक भरकर दे सकता है। यह फार्म संबंधित अधिकारियों के कार्यालयों में भी उपलब्ध हैं और जिला प्रशासन की वैबसाइट Hoshiarpur.nic.in पर भी डाउनलोड कर प्रयोग में लाए जा सकते हैं।