एएम नाथ। शिमला : हिमाचल प्रदेश के स्कूलों और कॉलेजों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही सरकार तबादलों पर लगी रोक हटाने जा रही है। स्कूलों में 1 से 30 अप्रैल और कॉलेजों में 1 से 15 मई तक शिक्षकों के तबादले होंगे।
रोक हटाने से पहले शिक्षा विभाग ने जनजातीय क्षेत्रों में सेवाकाल पूरा कर चुके इच्छुक शिक्षकों से रिक्तियों वाले पांच स्कूलों के 15 मार्च तक विकल्प देने को कहा है। उच्च और प्रारंभिक निदेशकों के पास तबादले करवाने के लिए इन्हें आवेदन करना होगा। शिक्षा निदेशकों को 20 मार्च तक सरकार को स्थानांतरण प्रस्ताव भेजने होंगे। मुख्यमंत्री से मंजूरी के बाद तबादला आदेश जारी होंगे। शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण पर विचार नहीं किया जाएगा। शुक्रवार को शिक्षा सचिव की ओर से कार्यालय आदेश जारी किया गया।
समीक्षा बैठक में लिया गया था फैसला
बीते दिनों शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया था। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से मंजूरी मिलने के बाद शिक्षा सचिव राकेश कंवर की ओर से उच्च शिक्षा निदेशालय और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को पत्र जारी कर शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर लिए फैसले से अवगत कराया गया है। सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों के लिए नए दिशा-निर्देशों की रूपरेखा तैयार की है।
तबादले के लिए ये शिक्षक कर सकेंगे आवेदन
इन क्षेत्रों में जिन शिक्षकों ने अपना सामान्य कार्यकाल पूरा कर लिया है, को स्थानांतरण के लिए अपने आवेदन जमा करने होंगे। रिक्तियों वाले स्टेशनों के पांच विकल्प भी देने होंगे। आवेदनों की जांच के बाद दोनों निदेशक अंतिम मंजूरी के लिए 20 मार्च 2025 तक सरकार को स्थानांतरण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। स्थानांतरण पर प्रतिबंध हटने के बाद आदेश जारी होंगे। इसके अलावा सामान्य क्षेत्रों में कार्यरत ऐसे कर्मचारी जिन्होंने किसी स्टेशन पर 3 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उनके स्थानांतरण पर भी विचार किया जाएगा।