हाईकोर्ट  ने पंजाब के तीन IAS अफसरों को दोषी करार : 2010 में गांव बड़ी करोरां और नाड़ा की 1092 एकड़ जमीन कोPLPA से डी-लिस्ट किया गया था

by

चंडीगढ़ : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट  ने पंजाब के तीन IAS अफसरों को दोषी करार दे दिया है और उन्‍हें 20 नवंबर के पहले कार्रवाई करने का अल्‍टीमेटम दिया है।  इस पर अमल नहीं होने पर सजा देने को कहा है। इस मामले में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कम फाइनेंस कमिश्नर विकास गर्ग, प्रिंसिपल चीफ कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट मोहाली रमाकांत मिश्रा और लोकल गवर्नमेंट विभाग के प्रधान सचिव अजॉय शर्मा को दोषी करार दिया है।  इसमें कहा है कि 20 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई तक कारवाई नहीं की, तो इन्हें सजा सुना दी जाएगी। मामला नया गांव के पास ग्राम पंचायत बड़ी करोरां की याचिका से जुड़ा है। दरअसल, 2010 में गांव बड़ी करोरां और नाड़ा की 1092 एकड़ जमीन को पंजाब लैंड प्रिजार्वेशन एक्ट से डी-लिस्ट किया गया था। साथ ही शर्त लगा दी गई थी कि यहां कोई व्यावसायिक गतिविधि या कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाएगा।

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
पंजाब

लूटपाट करने वाले बिल्डरों की सक्रियता से जांच करे, दुखी खरीदारों से शिकायत आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक सूचना जारी करें : सांसद मनीष तिवारी

मोहाली : बिल्डरों द्वारा लूटे गए लोगों के समर्थन में आवाज़ बुलंद करते हुए सांसद मनीष तिवारी ने एसएएस नगर में काम कर रहे बड़े बिल्डरों की जांच की मांग की है। दिन में...
article-image
पंजाब

जन्म दिन पर पेड़ लगाने के लिए विद्यार्थियों को किया प्रेरित

गढ़शंकर : दिन प्रतिदिन वातावरण में फैल रहे प्रदूषण को रोकने के लिए सभी को पेड़ लगाने चाहिए। इन बातों का प्रगटावा कंडी संघर्ष कमेटी के राज्य कन्वीनर मरेड दरशन सिंह मट्टू ने नैशनल...
article-image
पंजाब

पुलिस मुलाजिमों को बड़ा तोहफा : नई पुलिस भर्ती में पुलिस मुलाजिमों के बच्चों के लिए : दो फीसदी कोटा निर्धारित

चंडीगढ़ : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली आप सरकार द्वारा लगातार अहम फैसले लिए जा रहे हैं तथा लोक हित में बड़े ऐलान हो रहे हैं। अब मुख्यमंत्री मान द्वारा पुलिस...
Translate »
error: Content is protected !!