हाईकोर्ट  ने पंजाब के तीन IAS अफसरों को दोषी करार : 2010 में गांव बड़ी करोरां और नाड़ा की 1092 एकड़ जमीन कोPLPA से डी-लिस्ट किया गया था

by

चंडीगढ़ : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट  ने पंजाब के तीन IAS अफसरों को दोषी करार दे दिया है और उन्‍हें 20 नवंबर के पहले कार्रवाई करने का अल्‍टीमेटम दिया है।  इस पर अमल नहीं होने पर सजा देने को कहा है। इस मामले में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कम फाइनेंस कमिश्नर विकास गर्ग, प्रिंसिपल चीफ कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट मोहाली रमाकांत मिश्रा और लोकल गवर्नमेंट विभाग के प्रधान सचिव अजॉय शर्मा को दोषी करार दिया है।  इसमें कहा है कि 20 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई तक कारवाई नहीं की, तो इन्हें सजा सुना दी जाएगी। मामला नया गांव के पास ग्राम पंचायत बड़ी करोरां की याचिका से जुड़ा है। दरअसल, 2010 में गांव बड़ी करोरां और नाड़ा की 1092 एकड़ जमीन को पंजाब लैंड प्रिजार्वेशन एक्ट से डी-लिस्ट किया गया था। साथ ही शर्त लगा दी गई थी कि यहां कोई व्यावसायिक गतिविधि या कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाएगा।

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
पंजाब

8 मार्च को पेश होगा बजट : वित्त मंत्री चीमा ने बजट में ऐतिहासिक घोषणाओं करने का दिया संकेत

चंडीगढ़ : पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मंगलवार को जानकारी दी कि राज्य का नया बजट, जो 8 मार्च को प्रस्तुत किया जाएगा, “ऐतिहासिक” होगा। उन्होंने बताया कि यह बजट पिछले...
article-image
पंजाब

डिप्टी स्पीकर जय कृष्ण सिंह रौड़ी ने मीनार-ए-बेगमपुरा से तप स्थान को जोड़ने वाले पौने चार करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पुल का नींव पत्थर रखा

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए किए जा रहे हैं ठोस प्रयास: जय कृष्ण सिंह रौड़ी खुरालगढ़ साहिब, 15 जनवरी : श्री गुरु रविदास...
article-image
दिल्ली , पंजाब , राष्ट्रीय , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश

DC ने भतीजी से की लव मैरिज : लड़की बोली- शादी तो चाचा से ही करूंगी, लंबे समय से चल रहा था अफेयर

बिहार के बेगूसराय में एक अनोखी प्रेम कहानी ने सबका ध्यान खींचा है. यहां के डिप्टी कमिश्नर शिव शक्ति कुमार ने अपनी ही भतीजी सजय सिंधु से प्रेम विवाह किया, जिससे पूरे इलाके में...
Translate »
error: Content is protected !!