टोल फ्री नंबर 1950 पर की जा सकती है शिकायत : निजी संपत्ति पर पोस्टर- बैनर- होल्डिंग लगाने की भवन मालिक से लेनी होगी लिखित अनुमति

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आदर्श आचार संहिता के प्रभावी पालन को लेकर स्थाई समिति की बैठक आयोजित
उपायुक्त एवं ज़िला निर्वाचन अधिकारी मुकेश रेपसवाल ने की अध्यक्षता
एएम नाथ।  चंबा, 26 मार्च :  उपायुक्त एवं ज़िला निर्वाचन अधिकारी मुकेश रेपसवाल की अध्यक्षता में लोकसभा निर्वाचन- 2024 के तहत ज़िला में आदर्श-आचार संहिता का प्रभावी पालन सुनिश्चित बनाने को लेकर आज स्थाई समिति की बैठक का आयोजन किया गया ।
बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया ।
उपायुक्त ने कहा कि आदर्श -आचार संहिता की घोषणा होने के बाद अब सार्वजनिक स्थानों में राजनीतिक संदेश वाले होल्डिंग्स तथा पंपलेट, पोस्टर इत्यादि नहीं लगाए जा सकते हैं। इसी तरह कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार निजी संपत्ति में मालिक की अनुमति के बिना उसकी व्यक्तिगत जमीन, भवन, परिसर, दीवार तथा गाड़ी में बैनर लगाने, स्लोगन लिखने, पंपलेट चिपकाने इत्यादि के कार्य भी नहीं किए जा सकते
हैं ।
उपायुक्त ने बताया कि राजनीतिक दलों द्वारा जनसभा, जुलूस इत्यादि के आयोजन को लेकर अनुमति लेनी आवश्यक रहेगी। अनुमति सुविधा ऐप के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
साथ में उन्होंने यह भी बताया कि विद्यालय के खेल मैदान इत्यादि में राजनीतिक आयोजन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे।
उपायुक्त ने कहा कि आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायत टोल फ्री नंबर 1950 तथा सी-विजिल एप के माध्यम से भी की जा सकती है l ऐसी शिकायतों समयबद्ध समाधान किया जाता है l
बैठक में कार्यवाही का संचालन करते हुए अतिरिक्त ज़िला दंडाधिकारी राहुल चौहान ने पावरप्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारियां
प्रदान की ।
बैठक में पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव, सहायक आयुक्त पीपी सिंह, उपनिदेशक उच्च शिक्षा प्यार सिंह चाढक, प्रारंभिक शिक्षा ज्ञानचंद, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जालम भारद्वाज, तहसीलदार निर्वाचन अनूप डोगरा सहित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों में दीपक कुमार एवं गोवर्धन आहूजा उपस्थित रहे ।
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