पंजाब मंत्रिमंडल ने खनन नीति में संशोधन

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चंडीगढ़, 3 अप्रैल : पंजाब मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को लघु खनिज नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य रेत और बजरी की आपूर्ति बढ़ाना तथा अवैध खनन पर रोक लगाना है।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि मंत्रिमंडल ने बाजार में कच्चे माल की आपूर्ति बढ़ाने, जनता के लिए उनकी कीमतें कम करने और राज्य के राजस्व में वृद्धि के लिए पंजाब लघु खनिज नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी है। जल संसाधन मंत्री बरिंदर गोयल ने कहा कि अब आपूर्ति बढ़ाने के लिए तीन और खनन स्थल जोड़े जाएंगे। गोयल ने कहा कि क्रशर मालिक अपनी जमीन या पट्टे पर ली गई जमीन पर खनन कर सकते हैं और राज्य सरकार को रॉयल्टी का भुगतान कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि भूमि मालिक अपनी जमीन पर खनन भी कर सकते हैं और इसे बेच भी सकते हैं। मंत्री ने कहा कि उपायुक्तों को सरकारी जमीन पर खनन कार्यों के बारे में निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया है। गोयल ने कहा कि पांच खनन स्थल होने से रेत और बजरी की आपूर्ति बढ़ जाएगी और दरें कम हो जाएंगी।

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के एक प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रिमंडल ने ‘मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना’ के प्रावधानों को भी मंजूरी दे दी है, जिसके तहत 50 वर्ष से अधिक आयु के लोग अब राज्य के अंदर या बाहर धार्मिक स्थलों की निशुल्क तीर्थयात्रा कर सकते हैं।उन्होंने कहा, ”सरकार यात्रा का पूरा खर्च वहन करेगी। तीर्थयात्रा को यादगार बनाने के लिए सरकार यात्रियों को विशेष उपहार या स्मृति चिन्ह भी देगी।”

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