पंजाब में निष्क्रिय 21राजनीतिक दलों को नोटिस

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चंडीगढ़। चुनाव प्रक्रिया में सुधार के तहत चुनाव आयोग ने 21 ऐसे पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, जिन्होंने वर्ष 2019 से लेकर अब तक न तो किसी लोकसभा, विधानसभा और न ही किसी उपचुनाव में भाग लिया है।

आयोग ने इन दलों को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के अंतर्गत पंजीकृत राजनीतिक दलों की सूची से हटाने का प्रस्ताव रखा है। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने इन पार्टियों को नोटिस जारी करते हुए 22 अगस्त तक जवाब देने के लिए कहा है। जबकि उनके जवाब पर सुनवाई 25 अगस्त को होगी।

अहम पहलू यह हैं कि पार्टियों की सूची में पूर्व वित्तमंत्री मनप्रीत बादल द्वारा गठित की गई पीपुल्स पार्टी आफ पंजाब और सुखपाल खैहरा द्वारा बनाई गई पंजाब डेमोक्रेटिक पार्टी का भी नाम है। इन दोनों ने ही अपनी पार्टी कांग्रेस में मर्ज कर ली थी। इसी प्रकार बलवंत सिंह रामूवालिया ने अपनी लोक भलाई पार्टी को शिरोमणि अकाली दल में मर्ज कर दिया था।

चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के अनुसार, इन पार्टियों ने पिछले छह वर्षों में किसी भी चुनाव के लिए उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, और उनके वर्तमान पते भी अनुपलब्ध पाए गए हैं। इस आधार पर यह समझा गया है कि ये पार्टियाँ अब चुनाव कानून की धारा 29ए के तहत एक सक्रिय राजनीतिक पार्टी के रूप में कार्य नहीं कर रही हैं।

यह पार्टियां हैं

1. आदर्श जन शक्ति पार्टी

2. अखिल भारतीय संघर्ष दल

3. अखिल भारतीय शिवसेना राष्ट्रवादी

4. आल इंडिया भारतीय जंग पार्टी

5. आल इंडिया किसान मजदूर मोर्चा

6. बहुजन संघर्ष पार्टी (कांशीराम)

7. भारतीय अंबेडकर पार्टी

8. भारतीय गांव तेज दल

9. भारतीय जन सुरक्षा पार्टी

10. इंडियन आरहिक सुधार पार्टी

11. इंडियन क्रांतिकारी लहर

12. जन शक्ति पार्टी आफ इंडिया

13. लोक भलाई पार्टी

14. लोक हित राष्ट्रीय विकास पार्टी

15. मूल भारतीय (एस) पार्टी

16. नेशनल अधिकार इंसाफ पार्टी

17. पिपुल्स पार्टी आफ पंजाब

18. पंजाब डेमोक्रेटिक पार्टी

19. सर्वजन समाज पार्टी (डी)

20. सर्व भलाई पार्टी

21. उतकृष्ट पार्टी

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