श्रावण अष्टमी मेले के दौरान 12 से 24 अगस्त तक हथियारों पर प्रतिबंध

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ज्वालामुखी, 12 अगस्त: उपमंडल दंडाधिकारी, ज्वालामुखी संजीव शर्मा ने सार्वजनिक शांति, सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163(1) के तहत आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश के अनुसार 12 अगस्त, 2026 से 24 अगस्त, 2026 तक ज्वालामुखी मंदिर में आयोजित होने वाले श्रावण अष्टमी मेले के दौरान नगर परिषद ज्वालामुखी की सीमा के अंतर्गत सभी प्रकार के हथियारों, गोला-बारूद एवं विस्फोटक सामग्री को लेकर चलने तथा इनके उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
प्रशासन ने मेले के दौरान श्रद्धालुओं एवं आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी संबंधित लोगों से आदेशों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है।

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